जोधपुर, जीएसटी काउन्सिल एवं केन्द्रीय बजट 2021-22 में किए गए प्रावधानों ने व्यवहारियों के लिए जी एसटी रिटर्न भरना अब आसान कर दिया गया है। अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर महिपाल कुमार ने बताया कि माह जनवरी 2021 से जीएसटी आर-3 बी रिटर्न में आउटपुट सप्लाई एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित विवरण जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-2 बी से ओटो पोपुलेट हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि अब किसी पंजीकृत करदाता द्वारा अपना जीएस टी आर-1 रिटर्न सम्यक रूप से माह समाप्ति के 11 दिवस के भीतर जी एसटी पोर्टल पर अपलोड कर देने से उसके कर दायित्व एवं आईटीसी का विवरण स्वतः ही जीएसटी आर-3 बी रिटर्न में पोपुलेट हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत व्यवहारी को आईटीसी का लाभ जीएसटी में उपलब्ध आईटीसी की सीमा तक ही रहेगा। जीटी आर-2 बी में किसी माह के लिए केवल वे ही संव्यवहार उपलब्ध होंगे जिनकी घोषणा संबंधित सप्लायर्स के द्वारा माह समाप्ति के 11 दिवस के भीतर अपने जीएसटी आर-1 में घोषित कर दिए गए हैं। अतः वस्तु एवं सेवा के प्राप्तकर्ता व्यवहारो को आईटीसी के निर्बाध लाभ के लिए अब केवल यह सुनिश्चित करना ही पर्याप्त होगा कि उससे संबंधित समस्त सप्लायर्स के द्वारा अपने जीएसटी आर-1 विवरण माह समाप्ति के 11 दिवस के भीतर सम्यक रूप से भर कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।