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जन्ममृत्यु का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें-मल्लिक

सांख्यिकी एवं चिकित्सा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

जोधपुर,जन्ममृत्यु का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें-मल्लिक। जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त महारजिस्ट्रार एवं निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने मंगलवार को जिला कलक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

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बैठक में उन्होंने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाइयों का निरीक्षण, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्ति के लिए रोडमैप, जिले में संस्थाओं में एमसीसीडी रिपोर्टिंग सुविधाओं, एमसीसीडी की स्थिति एवं सुधार के लिए प्रयास, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इकाइयों की मॉनिटरिंग,मुख्य रजिस्ट्रार (जन्ममृत्यु) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जन्म तथा मृत्यु आंकड़ों में अंतर को न्यूनतम करने, सीआरएस दरों (जन्म एवं मृत्यु दर) की समीक्षा,फर्जी प्रमाण-पत्र की रोकथाम एवं सुरक्षा उपाय,जिला कलक्टर की मासिक बैठक में सीआरएस विषय को शामिल करने को लेकर चर्चा की गई।

आमजन को जन्ममृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में न आए कठिनाई
संयुक्त महारजिस्ट्रार एवं निदेशक मल्लिक ने कहा कि जन्म और मृत्यु की घटनाओं का शत प्रतिशत पंजीयन किया जाए। असंस्थागत जन्म और मृत्यु को भी गंभीरता से लेते हुए उसका अनिवार्य पंजीयन करें। इस कार्य में ग्रामस्तर पर ग्राम विकास अधिकारी,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा समन्वय रखते हुए सूचनाएं साझा करें और पंजीयन सुनिश्चित करवाएं।

मल्लिक ने कहा जन्म का पंजीकरण एक व्यक्ति की कानूनी पहचान को प्रमाणित करता है। यह व्यक्ति को सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने,जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने में मदद करता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति या उसके परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सके।

जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करने में पंजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।यह डाटा नीति निर्माण,स्वास्थ्य योजनाओं और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बनाने में उपयोगी होता है। देश में हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उनके अधिकार मिल सके और सरकार को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो।

मल्लिक ने कहा कि सरकारी अस्पताल जन्म प्रमाण पत्र जारी करें और उन्हें अनावश्यक नगरीय निकायों के पास न भेजें। सरकारी अस्पतालों में भी उप पंजीयक कार्यरत हैं जो प्रमाण पत्र दे सकते हैं।इसके अलावा निजीचिकित्सालयों द्वारा भी शत प्रतिशत जन्म-मृत्यु की सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए और ऑनलाइन डाटा समय पर अपलोड किया जाए। उन्होंने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम (संशोधित), 2023 की सभी को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नियमों के संबंध में आमजन को जागरूक किया जाए।

ये थे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) राजेंद्र सिंह,उप निदेशक (महिला एवं बाल विकास) समदर सिंह भाटी,उप निदेशक (स्थानीय निकाय)आकांक्षा बैरवा,सीएमएचओ शहर डॉ सुरेंद्र सिंह शेखावत,सीएम एचओ ग्रामीण डॉ प्रताप सिंह, सीपीओ मीनाक्षी चौधरी सहित अधिकारी उपस्थित थे।

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