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राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़े पैमाने पर हुआ प्रकरणों का निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़े पैमाने पर हुआ प्रकरणों का निस्तारण

  • राष्ट्रीय लोक अदालत
  • जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र

जोधपुर,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश चन्द्रशेखर शर्मा के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को महानगर न्यायक्षेत्र में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर के सचिव सुरेन्द्र सिंह सांदू ने बताया कि जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में शनिवार को हुई प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों,राजस्व न्यायालयों तथा स्थाई लोक अदालत से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के राजीनामा योग्य लम्बित 35 हजार 708 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में प्राप्त 2 लाख 35 हजार 387 प्रकरणों सहित कुल 2 लाख 71 हजार 095 प्रकरणों को रखा गया।

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उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण,स्थाई लोक अदालत के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 7 हजार 707 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 49,18,07,318 रुपये अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रि-लिटिगेशन के कुल 2 लाख 27 हजार 300 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 3,91,75,566 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।

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उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण,धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण धन वसूली के प्रकरण,एमएसीटी के प्रकरण श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली,पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा),पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर),भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा),सभी प्रकार के राजस्व मामले,पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित वाणिज्यिक विवाद,बैंक के विवाद,गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद,परिवहन सम्बन्धी विवाद,स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम) के विवाद,रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद, रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद,आयकर सम्बन्धी विवाद,अन्य कर सम्बन्धी विवाद,उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद,सिविल मामले (किरायेदारी,बंटवारा, सुखाधिकार,निषेधाज्ञा,घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे) व ऐसे अन्य राजीनामा योग्य मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित थे,को शामिल किया गया।

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प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 10 बैंचों का गठन

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चिह्नित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 10 बैंचों का गठन किया गया था, जिनमें 8 बैंचों का गठन न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु किया गया था। राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 01 बेंच का गठन किया गया, जिसमें टीएच सम्मा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को अध्यक्ष एवं मदनलाल नेहरा एडीएम(प्रथम) को सदस्य नियुक्त किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर महानगर सुरेन्द्रसिंह सांदू की अध्यक्षता में स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई की गई।

इस अवसर पर जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारी,कर्मचारी,सदस्य,अधिवक्ता वर्ग,बीमा कम्पनियां व बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी आदि ने उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान किया।

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