कोर्ट ने स्मैक के आरोपी को सुनाई चार साल की कठोर सजा
- एनडीपीएस मामलात न्यायालय
- 129 ग्राम अवैध स्मैक के 12 साल पुराना मामला
- पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),कोर्ट ने स्मैक के आरोपी को सुनाई चार साल की कठोर सजा। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 वर्षों का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपी एस जोधपुर ने बताया कि दिनांक 25 मार्च 2013 को पुलिस थाना बनाड़ के तत्कालीन थानाधिकारी हनुमान सिंह झांझरिया ने सनसिटी पेट्रोल पंप बांवरला फांटे से लाल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी गांव बांवरला डांगियावास जोधपुर से 129 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।
गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 10 गवाह, 36 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त लाल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी बांवरला डांगियावास जोधपुर को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में 4 वर्ष की कठोर सजा व पचास हजार रुपए के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई।
