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जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने संस्कृत शिक्षा विभाग को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2017 में रिक्त रहे पदों को भरने का आदेश बुधवार को दिया है। इसके लिए वेटिंग लिस्ट में से योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही लंबे अरसे से रिक्त रहे 70 पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

संस्कृत शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 में निकाली भर्ती में अंग्रेजी विषय (श्रेणी-तृतीय) के 75 पद की भर्ती निकाली थी। विभाग की ओर से चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही कुछ अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की थी। इसके बावजूद सिर्फ पांच पद पर ही चयनित कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे। शेष 70 पद अब तक खाली पड़े हैं जबकि चयन प्रक्रिया के बाद लंबी वेटिंग लिस्ट है। गिरीजाशंकर की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उनके अधिवक्ता सुशील विश्नोई ने न्यायाधीश दिनेश मेहता के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि रिक्त रहे पदों पर वेटिंग लिस्ट से ही नियुक्ति दी जाए। इस मामले में राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा।

चयन प्रक्रिया से नियुक्ति के आदेश

दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने आदेश दिया कि इस चयन प्रक्रिया से ही रिक्त रहे पदों पर नियुक्ति दी जाए। वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों में से यदि कुछ लोग नहीं आते हैं तो वेटिंग लिस्ट में उनसे नीचे के स्थान वाले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जा सकता है।

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