चिकित्सकों को रिलीव नहीं करने पर अवमानना नोटिस
- राजस्थान हाईकोर्ट
- चिकित्सकों को रिलीव नहीं करने पर अवमानना नोटिस
- चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया
जोधपुर,चिकित्सकों को रिलीव नहीं करने पर अवमानना नोटिस।राजस्थान हाईकोर्ट ने सीनियर रेजिडेंट कोर्स में चयनित होने के पांच माह बीत जाने और पहले दिए गए आदेश के बावजूद उन्हें रिलीव न करने पर मुख्य शासन सचिव गायत्री ए.राठौड़,चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार,निदेशक चिकित्सा विभाग डॉ.रविप्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता डॉ.विक्रम सिंह शेखावत सहित 36 राजकीय चिकित्सक हैं,जिन्हें राष्ट्रीय नीट प्री-पीजी प्रवेश परीक्षा 2021 के आधार पर सीनियर रेजिडेंट कोर्स में चयनित किया गया था। हालांकि, चयन के बावजूद उन्हें बार-बार निवेदन करने के बावजूद उनके वर्तमान पदों से रिलीव नहीं किया गया। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अदालत में बताया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर के कारण कोर्स ज्वॉइन करने से मना किया गया और अब बिना उचित कारण के, चिकित्सकों की कमी का हवाला देकर भी उन्हें आवंटित मेडिकल कॉलेज में कोर्स के लिए रिलीव नहीं किया जा रहा है।
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अगस्त में करीब 1700 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और आदेश की पालना न करने का कारण जानने के लिए जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनएमसी 2022 के रेगुलेशन्स के अनुसार सीनियर रेजिडेंट कोर्स करना सहायक प्रोफेसर पद की योग्यता में अनिवार्य है और राज्य सरकार द्वारा पांच मई 2025 को जारी आवंटन आदेश के अनुसार उन्हें रिलीव किया जाना चाहिए था।