राखी का लिफाफा समय पर डिलीवर नहीं करने पर कोरियर कंपनी पर लगाया हर्जाना
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय
जोधपुर, भाई को प्रेषित राखी का लिफाफा रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने कोरियर कंपनी पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है।
मामले के अनुसार बनाड़ रोड निवासी चिरंजीलाल डोभाल ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में फर्सट फ्लाइट कोरियर कंपनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि ऋषिकेश से भिजवाया गया राखियों का लिफाफा कोरियर कंपनी के जोधपुर आफिस में 7 अगस्त, 2014 को पहुंच जाने के बावजूद रक्षाबंधन पर उसे डिलेवर नहीं किये जाने से उसे भारी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने कोरियर कंपनी को सेवाओं के लिए दोषी मानते हुए पन्द्रह हजार रुपए हर्जाना परिवादी को अदा करने हेतु आदेश दिया है।
एयर इंडिया अदा करेगी हर्जाना
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने यात्री द्वारा फ्लाइट में अपने साथ बुक करवाया गया सामान गुम हो जाने पर एयर इंडिया को यात्री को हर्जाना अदा करने हेतु आदेश दिया है। मामले के अनुसार रेजिडेंसी रोड निवासी जितेंद्र सिंह ने 11 मई 2013 को एयर इंडिया के विमान से दुबई से दिल्ली आते समय लगेज के रूप में एलईडी टीवी दुबई एयरपोर्ट पर बुक करवाया था किन्तु उक्त सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचने व गुम हो जाने पर हर्जाने के लिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मोनेट्रियल संधि द्वारा बैगेज के गुम हो जाने पर निर्धारित दरों पर परिवादी को क्षतिपूर्ति भुगतान करने हेतु एयर इंडिया को आदेश दिया है।
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