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जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर की व्यवस्थाए सुनिश्चित

जोधपुर, जिले में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए राजकीय व्यय एवं जनसहयोग से प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर उपकरणों के प्राप्ति, आंवटन, उपयोग एवं रखरखाव के समुचित प्रबन्धन के लिए जिला कलेक्टर एवं आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आदेश जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित की है।

आदेश के अनुसार ऑक्सीजन कन्सट्रेटर प्राप्त करने, उनकी रसीद देने तथा चिकित्सा उदेश्य से आंवटित करने का उतरदायित्व नगर निगम आयुक्त आरएस तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय मुकेश कुमार कलाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ बलवन्त मंडा का रहेगा। इस समिति द्वारा प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय या उनके द्वारा निर्दिश्ट स्थान पर भण्डारण सुनिश्चित किया जायेगा। समिति द्वारा प्रतिदिन आने वाली मांग, चिकित्सालय में भर्ती मरीज की संख्या एवं गंभीरता, चिकित्सालय की भौगोलिक स्थिति तथा विविध परिस्थियों के आधार पर ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर चिकित्सालय को आंवटित करेगी।
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जिला कलेक्टर के आदेशानुसार आंवटित ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को चिकित्सालय तक ले जाने व पुनः भण्डारण स्थल तक पहुचाने का दायित्व संबंधित चिकित्सालय प्रशासन का रहेगा। आंवटित ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर के रखरखाव एवं समुचित उपयोग के लिए संबंधित चिकित्सालय प्रशासन का उत्तरदायित्व रहेगा। डाॅ एसएन मेडिकल काॅलेज के सम्बद्ध चिकित्सालय एवं राजकीय चिकित्सालय अपने अनुमत मद से अथवा जनसहयोग से रखरखाव के लिए आवश्यक व्यय करेगें।

जिला कलेक्टर के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में आवंटित ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर के उपयोग की समीक्षा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित विकास अधिकारी, संबंधित ब्लाॅक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित चिकित्सालय प्रभारी की समिति गठित की गई है। समिति द्वारा ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर के वर्तमान उपयोग एवं आवश्यकता का आंकलन कर मांग प्रस्तुत की जायेगी साथ ही अपरिहार्य होने पर उपखण्ड के अन्य चिकित्सालय में उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करेंगे जिसकी सूचना जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करनी होगी तथा संबंधित चिकित्सालय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर खराब, अक्रियाशील या अनुपयोगी नही पड़ा रहे।

समिति द्वारा आंवटित ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर के उपयोग की नियमित समीक्षा कर तथा आवश्यकतानुसार ऐसे आंवटित उपकरणों को पुनः मंगवा कर या सीधे ही अन्य चिकित्सालय को आंवटित किया जा सकेगा। समिति द्वारा उपलब्धता एवं चिकित्सकीय आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर का आंवटन निजी चिकित्सालय या वैयक्तिक आवश्यकता वाले मरीज को भी किया जा सकेगा, इसके लिए समिति द्वारा जमानत राशि, शुल्क का निर्धारण किया जा सकेगा। समिति द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा उपकरण को लाने व पुनः पहुंचाने एवं रखरखाव का उतरदायित्व निर्वहन किया जायेगा यदि उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के दौरान उपकरण में किसी प्रकार की खराबी आती है तो समिति द्वारा उसके ठीक कराने के लिए होने वाले व्यय एवं जुर्माने की वसूली की जा सकेगी।

जिला कलेक्टर के आदेशानुसार राजकीय व्यय से खरीद किये जाने वाले ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर के शीघ्र संपादन के लिए पर्यवेक्षण व सहयोग तथा भामाशाहों को प्रेरित करने एवं उनको खरीद व परिवहन में सहयोग करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम एमएल नेहरा, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण हरभान मीणा समिति का सहयोग करेंगे।

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