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लुटेरी दुल्हन प्रकरण में दलाल की जमानत खारिज

जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने लुटेरे दुल्हन के प्रकरण में दलाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश विनीत माथुर की अदालत ने दलाल की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया। उल्लेखनीय है कि महामंदिर निवासी प्रदीप के साथ दो लाख रुपये की धोखाधड़ी कर उसका विवाह दो बच्चों की मां से करवा दिया गया था। पश्चात पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में लुटेरी दुल्हन अनु एवं कैलाश दवे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद में जोधपुर पुलिस मेरठ गई वहां से आरोपी दीवान सिंह को गिरफ्तार कर जोधपुर लाई थी।

ट्रायल कोर्ट में दीवान सिंह की जमानत खारिज होने के बाद उसने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दलील दी कि प्रकरण में उसकी भूमिका टैक्सी ड्राइवर की है। उसने केवल सवारी छोड़ी थी,अन्य आरोपियों की जमानत पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय ले चुका है।  न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर आदेश दिया कि दीवान पर फर्जी विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं सक्रिय भूमिका निभाने का गंभीर आरोप है। प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी ना करते हुए न्यायालय ने दलाल दीवान की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। परिवादी का पक्ष अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने रखा। सरकार की ओर अधिवक्ता श्रवण विश्नोई उपस्थित हुए।

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