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93 लाख का गबन करने का आरोप

आइस कंपनी के करोड़ों के भूखंड को शेयर होल्डरों द्वारा जालसाजी

जोधपुर,93 लाख का गबन करने का आरोप। शहर के शास्त्री नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ है। आइस कंपनी के शेयर होल्डरों पर जालसाजी कर 93 लाख रुपए गबन का आरोप लगा है। इस बारे में पुलिस ने अब जांच आरंभ की है।

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शास्त्रीनगर जी सेक्टर के चिपके चौपासनी आइस कम्पनी के करोड़ो की कीमत के 09 भूखण्ड बनाप 2125.92 वर्गगज को मात्र 93 लाख रुपए में कम्पनी के डायरेक्टर व दो शेयर होल्डर द्वारा बेईमानी पूर्वक आशय से मिलावट करके अपने नाम,अपनी पत्नि के नाम एवं अपने रिश्तेदारों के नाम जरिये बेचाननामा ट्रांसफर कर अन्य शेयर होल्डर के साथ छल,कपट,धोखाधड़ी कूटरचना व रुपयों का भारी गबन किया गया।

शास्त्रीनगर पुलिस ने बताया कि इस बारे में अमृतम मानजी का हत्था पावटा निवासी भगवतीप्रसाद बंग पुत्र स्व.अमृतलाल बंग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया कि शास्त्रीनगर-जी सेक्टर के चिपते मैसर्स चौपासनी आइस ऐरेटेड वॉटर एण्ड ऑइल मिल्स लिमिटेड कम्पनी की भूमि स्थित है,जिसमें भूखण्ड बनाये हुए हैं। उक्त कम्पनी में प्रार्थी भगवतीप्रसाद बंग,उसके भाई अमर चंद बंग व कमल नारायण बंग,भाभी सिरे कंवर,बहन पावर्ती माहेश्वरी इत्यादि रिश्तेदार भी शेयर होल्डर हैं।

सभी की पहले लगभग 35 प्रतिशत शेयर होल्डिंग थी। बाद में कम्पनी के डायरेक्टर व अन्य शेयर होल्डर ने फर्जीवाडा करके गलत तरीके से परिवादी एवं उसके परिवार के सदस्यों की शेयर होल्डिंग गलत व नियम विरुद्ध तरीके से घटाकर लगभग 25 प्रतिशत कर दी।

चौपासनी आइस कम्पनी के निदेशक भीकमचंद बूब व दिनेश बूब ने कम्पनी के अन्य शेयर होल्डर कुमार तेजवानी एवं उनकी पत्नी मालती शर्मा के साथ मिलावट करके चौपासनी आइस कम्पनी के भूखण्डों के संबंध में रजिस्टर्ड बेचाननामें छल, कपट व धोखाधड़ी करते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से लिखे, जिसका उद्देश्य परिवादी व अन्य शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाकर अनैतिक लाभ प्राप्त करके करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 7 व 8, 100 फुट की मैन काजरी रोड पर स्थित है एवं उक्त अन्य भूखण्ड शास्त्रीनगर-जी सेक्टर के बिलकुल चिपते स्थित है,भूखण्डों का आज दिन बाजारू मूल्य शास्त्री नगर जी सेक्टर के चिपते होने के कारण बहुत ज्यादा है।

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रिपोर्ट में आरोप है कि भीकमचंद, दिनेश बूब,कुमार तेजवानी व उसकी पत्नी ने मिलावट करके कम्पनी के दस्तावेजों में हेराफेरी करके,प्रस्ताव में हेराफेरी व कूटरचना करके पुराने प्रस्ताव में बदलाव करके कूटरचित व मिथ्या दस्तावेज बनाकर उसका दुरूपयोग किया। इन लोगों द्वारा 93 लाख रुपए में अपने रिश्तेदारों व अन्य के नाम बेचाननामा लिखकर उन्हें रजिस्टर्ड करवाया दिया। जिससे परिवादी व उसके परिवार के सदस्यों को जिनके पास उक्त कम्पनी में 35 प्रतिशत शेयर होल्डिंग थी,को भारी नुकसान हुआ।

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