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Robert Vadra

Robert vadra : जोधपुर,बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट जस्टिस डॉ पुष्पेंद्रसिंह भाटी की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महेश नागर व स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटिलिटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मौरीन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में सभी याचिकाकर्ताओं व संबंधित लोगों की गिरफ्तारी पर आगामी 2 सप्ताह तक रोक जारी रखी है।

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गुरुवार को हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) के अधिवक्ता केटीएस तुलसी व ईडी की ओर से एसएसजी राजदीपक रस्तौगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने तुलसी को बताया कि उनके द्वारा पेश की गई नजीरों से कोर्ट सहमत नहीं है और निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में उनकी याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ या सुप्रीम कोर्ट से यदि राहत मिल सकती है तो वह प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ने उनको फौरी राहत देते हुए 2 सप्ताह तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी।

खंडपीठ में फैसले के खिलाफ जा सकते हैं वाड्रा के अधिवक्ता

कोर्ट द्वारा (Robert Vadra) सहित अन्य  की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह तक रोक जारी रखी है। इन 2 सप्ताह में वाड्रा एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर सकते हैं। वाड्रा के अधिवक्ता प्रयास करेंगे कि वे खंडपीठ में इस मामले को ले जाकर वहां से राहत ले लें। यदि वाड्रा को खंडपीठ से राहत मिलती है तो ठीक, नहीं तो 2 सप्ताह बाद ईडी वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र होगी।

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