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सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने पर समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुनाया

जोधपुर,शहर के सोजती गेट क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को उसके समाज से बहिष्कृत करने का फरमान समाज के लोगों द्वारा सुनाया गया। उसका कसूर इतना ही था कि वह समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर अलख जगाता था। उसे समाज से निकालने का फरमान 11 नवंबर को सुनाया। कोई सुनवाई नहीं होने पर अब पीडि़त ने पुलिस आयुक्त को परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की है।

सोजती गेट के अंदर मेड़ती सिलावटान निवासी अब्दुल क़य्यूम क़ुरैशी पुत्र मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने परिवाद में बताया कि जमीयतुल क़ुरैश जोधपुर सोसायटी के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है। जिसका मुख्य कार्यालय बकरा मंडी न्यू चांदपोल जोधपुर स्थित है। जिसके सदर (अध्यक्ष) निसार अहमद गेंद पुत्र अब्दुल गनी,खलील अहमद भाटी पुत्र सद्दीक भाटी (नायब सदर),अब्दुल्ला ख़ालिद क़ुरैशी पुत्र अब्दुल रज्जाक (महासचिव),अनवर जाल पुत्र मोहम्मद हनीफ उर्फ हाजी कालू (कोषाध्यक्ष),अताउर्रहमान पुत्र अब्दुल अज़ीज (सरपरस्त) व अन्य पदाधिकारियों ने समाज से बेदखल करने का 11 नवंबर को मुझे बुलाए बिना,बिना नोटिस दिए समाज के बकरा मंडी स्थित आलम शाह नूरी तकिये में क़ुरैश समाज के ऑफिस के बाहर हॉल में फरमान जारी किया है।

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समाज के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को में बार-बार व समय-समय पर समाज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों से रूबरू करवाता आ रहा हूं। पूर्व में समाज के सामूहिक विवाह में अव्यवस्थाओं लेकर समाज के ग्रुप में उजागार करने के लेकर उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों पर दवाब बनाया जिससे मुझे बिना कसूर ही खाली पेपर पर माफीनामा के नाम पर हस्ताक्षर करवाया। पूर्व में भी बार-बार मुझे समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां देते आ रहे थे।

परिवाद में आरोप है कि पूर्व में भी समाज के अध्यक्ष ने मुझे बिना किसी कारण मुझे समाज के ऑल इन्डिया जमीयतुल क़ुरैश राजस्थान के सचिव पद से झूठी व बेबुनियाद शिकायत कर व एक तरफा कार्रवाई कर समाज के सचिव पद से बर्खास्त करवा दिया।

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