अनुसूचित जाति व जनजाति की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश
विशेष अभियान में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें
जोधपुर,अनूसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों पर अवैध कब्जे के मामलों में चिह्निकरण तथा उन पर प्रभावी कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन द्वारा आगामी 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 30 सितम्बर एवं 10 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में भिजवाए जाने के निर्देश जिले के समस्त तहसीलदारों को दिए गए हैं। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) मदनलाल नेहरा ने बताया कि इस प्रारूप में पटवार मण्डल,राजस्व ग्राम, खातेदार का नाम, खातेदारी का वर्ग(एससी/एसटी),अतिक्रमी का नाम, की गई कार्यवाही तथा विशेष विवरण का समावेश किया गया है।
अपर जिला कलक्टर ने सभी तहसीलदारों को भिजवाए निर्देशों में कहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की खातेदारी कृषि भूमियों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1)(एफ)(जी) के तहत यह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आकर दण्डनीय है। इसे देखते हुए विशेष अभियान का प्रभावी ढंग से संचालन किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सभी तहसीलदारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में रूटीन गिरदावरी के अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमियों का सर्वे करवाकर अतिक्रमण के प्रकरण चिह्नित कर भौतिक बेदखली सुनिश्चित की जाए। विशेष अभियान की सफल मोनिटरिंग के लिए जिले के उपखण्ड अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।
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