पॉक्सो केस में अभियुक्त को सात साल कठोर कारावास की सजा
जोधपुर, विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आज एक प्रकरण पर सुनवाई कर आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। शिव प्रकाश भाटी विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर द्वारा बताया गया कि न्यायाधीश अखिलेश कुमार विशेष kन्यायालय पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर में उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी परवेज उर्फ सूखा पुत्र अयूब अंसारी को लैगिंक हमले के आरोप में सात वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को छ: माह का कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतने का आदेश दिया।
परिवादी ने 23 फरवरी19 को पुलिस थाना बोरानाडा जोधपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका किराया का मकान है। जहा वह बच्चों सहित रहता है। शाम करीब 7 बजे उसके मकान के ऊपर रहने वाले कमरे पर गया। परवेज ऊपर बाथरूम में उसकी लडक़ी जो पेशाब कर रही थी। तब परवेज बाथरूम में घुस गया व बाथरूम का दरवाजा बन्द कर दिया। लड़की का मुंह दबा दिया एवं गलत काम करने का प्रयास भी किया, तब वहां रोला होने से उसकी पत्नी आ गई, तब परवेज वहां से भाग गया। परवेज ने उसकी पुत्री के साथ गलत काम करने का प्रयास किया था। उसकी पुत्री करीब 6 वर्ष की है। रिपोर्ट पर पुलिस थाना बोरानाडा ने मुकदमा दर्ज कर अनुसधान किया । बाद अनुसधान आरोपी परवेज उर्फ सूखा के विरूद्ध यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की और से शिवप्रकाश भाटी विशिष्ट लोकअभियोजक ने न्यायालय में 16 गवाह व 14 दस्तावेज पेश किया और बहस में बताया कि पीडि़ता नाबालिग है। जिसके साथ आरोपी द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया है जिसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए। न्यायालय ने दोनों की बहस सुनने के पश्चात मुलजिम परवेज उर्फ सूखा पुत्र अयूब को सात वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का कठौर कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया।
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