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प्रशासन शहरों के संग अभियान

जोधपुर, प्रशासन शहरों के संग अभियान को देखते हुए राज्य सरकार ने मकानों की बकाया पैसा और किश्त जमा करवाने पर छूट देने के साथ ही अब हाउस टैक्स और यूडी टैक्स जमा करवाने पर भी छूट दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करके प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स जमा करवाने वालों को राहत दी है। एकमुश्त बकाया यूडी टैक्स या हाउसटैक्स जमा करवाने वालों से ब्याज-पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इतना ही नहीं मूल रकम में भी छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ 31 मार्च 2022 तक मिलेगा।

विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक जिन व्यक्तियों के घर का बकाया हाउस टैक्स है और वह एकमुश्त जमा करवाना चाहता है तो उसे ब्याज-पेनल्टी में तो 100 फीसदी छूट मिलेगी ही उसके अलावा मूल रकम में 50 फीसदी की भी छूट दी जाएगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 तक का बकाया एकमुश्त नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) जमा करवाने वालों को भी ब्याज-पेनल्टी में पूरी छूट मिलेगी। किसी व्यक्ति का वित्त वर्ष 2011-12 से पहले का भी यूडी टैक्स बकाया चल रहा है तो उस व्यक्ति को बकाया सारा टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में छूट के साथ ही वित्त वर्ष 2011-12 तक के बकाया टैक्स की मूल राशि पर भी 50 फीसदी की छूट मिलेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों को आवासों के पट्टे देने का लक्ष्य रखा है। बड़ी संख्या में अनअप्रूड कॉलोनियों का नियमन करने की भी घोषणा की है।

किश्तें जमा पर भी मिल रही है छूट

इसी तरह हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी या विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित सभी तरह के आवासीय मकानों या भूखण्डों का बकाया पैसा या किश्ते जमा करवाने वालों को भी सरकार ने 31 मार्च 2022 तक छूट दी है। इस छूट के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर किश्तों पर लगने वाले ब्याज और ड्यू रह गई किश्तों पर लगी पेनल्टी की राशि नहीं ली जाएगी।

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