स्वीकृत पदों पर भर्तियां कर पालना रपट आगामी पेशी 15 दिसंबर तक पेश करने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),स्वीकृत पदों पर भर्तियां कर पालना रपट आगामी पेशी 15 दिसंबर तक पेश करने के आदेश। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता ने राज्य सरकार और खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात सचिव को निर्देश दिए कि जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग में सुचारू और प्रभावी कार्रवाई के लिए मंत्रालयिक और अन्य कर्मियों के स्वीकृत पदों पर भर्तियां कर पालना रपट आगामी पेशी 15 दिसंबर तक पेश करें।
राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जोधपुर में राज्य आयोग की स्थाई पीठ गठित हुए दो साल से अधिक समय हो चुका है,लेकिन राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत अतिरिक्त पदों तथा राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला आयोगों में पूर्व में स्वीकृत पदों पर मंत्रालयिक और अन्य कर्मियों की भर्तियां नहीं किए जाने से राज्य और जिला आयोग में न्यायिक कार्रवाई बाधित हो रही है,इसलिए इन पदों पर जल्द ही नियुक्तियों का निर्देश
राज्य सरकार और उपभोक्ता मामलात सचिव को दिया जाए, ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।
दिल्ली विस्फोट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे-अमित शाह
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने कहा कि राज्य और जिला आयोगों में न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकांश जगह अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां कर दी गई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुचारू और प्रभावी न्यायिककार्रवाई सम्पन्न करने वास्ते जल्द ही मंत्रालयिक और अन्य कर्मियों की भर्तियां की जाएगी।
राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जिला आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग में सुचारू रूप से न्यायिक कार्रवाई सम्पन्न करने वास्ते जल्द ही मंत्रालयिक और अन्य कर्मियों की नियुक्तियां कर पालना रपट आगामी पेशी 15 दिसंबर तक पेश करें।
