कमिश्ररेट में बिना पेरेंट्स के बच्चों को नहीं बेचे जाएंगे पटाखे

  • सख्त आदेश जारी
  • दुकानों पर पटाखों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),कमिश्ररेट में बिना पेरेंट्स के बच्चों को नहीं बेचे जाएंगे पटाखे। दीपावली के अवसर पर शहर में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने कमर कस ली है। विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी स्थायी और अस्थायी दुकानों को लाइसेंस गहन जांच और मौके पर रिपोर्ट के बाद ही जारी किए गए हैं। अब सभी लाइसेंसधारियों और दुकानदारों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

धनतेरस आज: यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी

पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि पटाखों की बिक्री और भंडारण सुरक्षित तरीके से हो,ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना पेरेंट्स के आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित है। दुकान में खुली आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए न रखें। केवल उसी आतिशबाजी का विक्रय करें, जिसमें निर्माता का नाम,फायरिंग और अन्य विवरण लगा हुआ हो।

दुकानदार दुकान में 100 किलोग्राम से ज्यादा आतिशबाजी या 500 किलोग्राम से ज्यादा ग्रीन आतिश बाजी नहीं रख सकेगा। दुकान में किसी भी प्रकार का बिजली का तार या रोशनी काम में नहीं ली जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकान के सामने आतिशबाजी के खाली अथवा भरे बक्से नहीं रखे जाएंगे।