ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा करने पर रोक
- ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा और उनकी पार्सल बुकिंग पर रोक जारी
- कड़ी निगरानी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा करने पर रोक। रेल प्रशासन ने दीपोत्सव पर ट्रेन से अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को आगाह किया है कि वह यात्रा के दौरान पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ न ले जाएं क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है।
डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि ट्रेन में पटाखे ले जाकर यात्री अपनी व सहयात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना दंडनीय अपराध है। पटाखों के अतिरिक्त यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर,गन पाउडर,केरोसिन,पेट्रोल जैसी समस्त ज्वलनशील वस्तुएं भी नहीं ले जा सकते। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ट्रेन के कोच में स्टोव जलाने और रेलवे स्टेशन पर या फिर कंपार्टमेंट में सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी जुर्माने का प्रावधान है तथा यात्रियों को ऐसा करने से बचना होगा।
डीआरएम ने बताया कि इन वस्तुओं के लदान पर पूर्ण रूप से पाबंदी है,इसके बावजूद यात्री दीपावली पर रेल यात्रा के दौरान पटाखे लेकर यात्रा करने का प्रयास करते हैं।
पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान
डीआरएम ने बताया कि ट्रेन में सुरक्षा कारणों से पटाखे और अन्य ज्वलनशील सामान साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध है तथा इस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दीपावली पर पार्सल लदान पर प्रतिबंध मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से ट्रेनों में पटाखे और अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर लगा है। रेलवे ने पार्सलघरों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने जैसी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यह प्रतिबंध किसी अन्य सामान्य वस्तु के पार्सल पर लागू नहीं होता, बल्कि केवल खतरनाक सामग्रियों पर केंद्रित है।
सख्ती से पालना के निर्देश
यह प्रतिबंध ट्रेनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों और पार्सलघरों दोनों पर लागू होता है। रेल प्रशासन ने पार्सल बुकिंग के दौरान पर्यवेक्षकों को इन वस्तुओं के लदान से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिबंध केवल खतरनाक और ज्वलनशील सामग्रियों पर है,न कि सामान्य पार्सल पर।
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दीपावली का त्यौहार खुशी और रोशनी का प्रतीक है लेकिन यात्रियों को अपनी और सह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों से रेल यात्रा के दौरान पटाखे लेकर चलने और रेल परिसर में इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है।इसकी रोकथाम के लिए आरपीएफ और जीआरपी को त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है।
पकड़े जाने पर है कार्यवाही का प्रावधान
ट्रेन में पटाखों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करना गैर कानूनी है और यह कृत्य रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत एक गंभीर अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर तीन साल के कारावास या एक हजार रुपए के अर्थ दंड का प्रावधान है। दीपावली पर सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है
पार्सल घर में भी ज्वलनशील पदार्थों पर रहेगी विशेष नजर
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि हालांकि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर यात्रा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है,इसके साथ ही ट्रेन के पार्सल वान में भी ऐसे पदार्थों अथवा गैस सिलेंडर की बुकिंग पर रोक है और पार्सल घर में तैनात सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ज्वलनशील पदाथों और पटाखों की बुकिंग और उनके लदान पर प्रतिबंध के नियमों की सख्ती से पालना की हिदायत दी गई है।