राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,45,115 प्रकरणों का निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जोधपुर(डीडीन्यूज),राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,45,115 प्रकरणों का निस्तारण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार एवं अजय शर्मा,अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश),जोधपुर महानगर, जोधपुर के निर्देशन में वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 13 सितंबर,को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलता पूर्वक आयोजन 13 सितंबर को किया गया,जिसमें न्यायालयों,राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता मंच तथा स्थाई लोक अदालत से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के राजीनामा योग्य लम्बित 43,594 प्रकरणों व प्रि-लिटिगेशन में प्राप्त 2,35,044 प्रकरणों,कुल 2,78,638 प्रकरणों को रखा गया।
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण,स्थाई लोक अदालत के प्रकरण,जिला उपभोक्ता मंच के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 32,608 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया तथा 39,13,61,865 रुपए अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रि-लिटिगेशन के कुल 2,12,507 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा 1,11,01,242 रुपए अवार्ड राशि पारित की गई। यह वे प्रकरण हैं जो न्यायालयों में संस्थित होने से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 2,45,115 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कुल 40,24,63,107 रुपए की राशि के अवार्ड राशि पारित की गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चैक अनादरण से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के 1469 प्रकरणों का निस्तारण जरिए आपसी समझाईश एवं राजीनामे के माध्यम से किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 10 वर्ष एवं उससे अधिक पुराने 127 प्रकरणों तथा 05 वर्ष से अधिक पुराने 689 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इसी क्रम में इस प्राधिकरण द्वारा गठित बैंच संख्या 03 के समक्ष पारिवारिक न्यायालय संख्या 01, जोधपुर महानगर के लंबित दीवानी मूल प्रकरण अंतर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम को रखा गया। उक्त प्रकरण में पति-पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेदों के चलते आपस में विरोधाभास हो गया। जिसके तहत पति-पत्नी 28-06-2020 से अलग रहने लगे। उक्त प्रकरण में बैंच के अध्यक्ष सतीश चन्द्र गोदारा, पीठासीन अधिकारी,पारिवारिक न्यायालय संख्या 01,जोधपुर महानगर तथा सदस्य शिवलाल बरवड़,अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से सुलह- समझौता वार्ता करवाई गई। वार्ता उपरांत दोनों पक्षकारों ने राजीखुशी साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हुए राजीनामा किया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपने प्रकरण निस्तारण करवाया तथा दोनों पक्षकारों ने एक-दूसरे को माला पहनाई तथा बैंच द्वारा उन्हें राजीखुशी घर में साथ रहने के लिए विदा किया गया।
इसी के साथ बैंच संख्या 03 के समक्ष पारिवारिक न्यायालय संख्या 03,जोधपुर महानगर के लंबित दीवानी मूल प्रकरण अंतर्गत धारा 09 हिन्दु विवाह अधिनियम को भी रखा गया। उक्त प्रकरण में पति- पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेदों के चलते आपस में विरोधाभास हो गया। जिसके तहत पति-पत्नी 25-05-2022 से अलग रहने लगे। उक्त प्रकरण में भी बैंच के अध्यक्ष तथा सदस्य द्वारा सुलह-समझौता वार्ता करवाकर दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा करवाया गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण निस्तारण करवाया गया। दोनों पक्षकारों ने एक-दूसरे को माला पहनाई तथा बैंच द्वारा उन्हें राजीखुशी घर में साथ रहने के लिए विदा किया गया।
इसी के साथ प्राधिकरण द्वारा गठित बैंच संख्या 07 के समक्ष बैंक ऑफ बड़ौदा,शाखा कुड़ी भगतासनी, जोधपुर का प्री-लिटिगेशन प्रकरण जिसमें प्रार्थी बैंक की कुल 10,74,294 रु.की राशि अप्रार्थी में विधिक रूप से बकाया थी,को रखा गया। उक्त प्री-लिटिगेशन प्रकरण में बैंच के अध्यक्ष राकेश रामावत, सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर महानगर, जोधपुर तथा सदस्य अशोक कुमार जोशी,अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से सुलह- समझौता वार्ता कराते हुए प्रकरण में विवादित राशि की एवज में समझौता हेतु कुल 2,70,000/- रुपये की राशि पर दोनों पक्षकारों को सहमत कराते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाया गया और प्रकरण का राष्ट्रीय लोक अदालत में जरिये राजीनामा निस्तारण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन
चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु कुल 08 बैंचों का गठन किया गया। जिनमें 06 बैंच न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु गठित की गई। शेष गठित 02 बेंचों में से राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 01 बैंच का गठन किया गया तथा स्थायी लोक अदालत,जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई हेतु 01 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया।
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारियों,अधिवक्ताओं, न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर महानगर के कर्मचारीयों,संविदाकर्मी,बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं,प्रशासन,नगर निगम एवं पुलिस विभाग व इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा संपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए इस पुनित कार्य को टीम भावना से संपादित किया गया।