Railway

विद्युतीकृत रेल लाइनों से नुकसान पहुंचा सकता है धातुयुक्त मांझा

  • रेलवे की आम लोगों से पतंगबाजी के दौरान पटरियों से दूर रहने की अपील
  • आरपीएफ ऐसा न करने के प्रति लोगों को कर रही जागरूक

जोधपुर(डीडीन्यूज),विद्युतीकृत रेल लाइनों से नुकसान पहुंचा सकता है धातुयुक्त मांझा।रेलवे ने चेतावनी दी है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और अन्य त्योहारों पर रेल पटरी के पास पतंग उड़ाना अथवा कटी पतंग के पीछे दौड़ना खतरनाक व गैरकानूनी है। इससे न सिर्फ जान का खतरा बना रहता है बल्कि सुरक्षित रेल संचालन में भी बाधा आ सकती है।

यह भी पढ़िए – जोधपुर: धारदार हथियार से युवक पर हमला

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि आमजन पतंगबाजी करते हुए रेल पटरियों पर पहुंच जाते हैं तथा शोरगुल अथवा अपने पतंग उड़ाने के शौक में तल्लीन होने से ट्रेन के आगमन का उन्हें आभास तक नहीं होता और वह अनचाही दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।।
उन्होंने बताया कि अनेक इलाकों में युवा कटी पतंग लूटने के लालच में भी रेल पटरियों पर आ जाते हैं वह स्थिति भी बेहद खतरनाक हो सकती है।

डीआरएम ने बताया कि रेल पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को इसके प्रति रेलवे द्वारा हमेशा जागरूक किया जाता है जिसके तहत समझाइश की जाती है कि वह अपने बच्चों को पतंगबाजी का शौक पूरा करने के लिए रेल पटरियों अथवा इसके इर्द गिर्द जाने से रोकें।

इस हेतु जनता को जागरूक करते हुए शनिवार को रक्षाबंधन पर जोधपुर रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान चलाकर लोगों से समझाइश की कि वह बच्चों को पतंगबाजी के लिए रेल पटरियों के पास न जाने दें वरना कोई भी अनहोनी हो सकती है। जिसके तहत आरपीएफ और रेलवे के विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा भदवासिया पुलिया व आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इस हेतु जागरूक किया गया।

विद्युत लाइनों से छू सकता है धातु युक्त मांझा
रेलवे ने जानकारी दी है कि जोधपुर मंडल पर सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे तारों में 25 हजार वोल्ट का करंट दौड़ता है और आम तौर पर आजकल पतंगबाजी के लिए धातु युक्त मांझा इस्तेमाल में लाया जा रहा है ऐसे में वह इन तारों से छू जाए तो तेज करंट का झटका खतरनाक साबित हो सकता है।

कानूनन अपराध भी है
रेलवे ट्रैक के ऊपर या उसके आस पास पतंगबाजी करना कानूनन अपराध भी है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत ऐसा करने पर एक हजार रुपए जुर्माना या 6 माह की जेल का भी प्रावधान है। इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा रेलवे पटरियों पर लोगों से पतंगबाजी नहीं करने का आग्रह किया गया है।


विज्ञापन के लिए 9414135588 पर संपर्क कीजिए 

Related posts:

मारपीट कर दो लाख रुपए छीनने का आरोप

November 20, 2025

सर्विस बुक की अनुपलब्धता पेंशन में बाधक नहीं

November 20, 2025

यूको बैंक एटीएम से शातिरों ने उपकरण लगाकर ग्राहकों के फंसे 9 हजार निकाले

November 20, 2025

पानी की मोटर चुराने के बाद अन्य घटना करने वाले थे: तीन महिला सहित चार गिरफ्तार

November 19, 2025

अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में वांटेड गिरफ्तार,टॉप टेन में चयनित

November 19, 2025

कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की नीयत का मामला: मुंबई की युवती सहित चार गिरफ्तार

November 19, 2025

उत्तर पश्चिम रेलवे को चालू वित्त वर्ष में 4,780 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व

November 19, 2025

आयुर्वेद की शक्ति शास्त्राध्ययन और अनुसंधान में निहित-प्रो.गौड़

November 19, 2025

चुटकियों में धुलने लगी ट्रेन,भगत की कोठी में लगा ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट

November 19, 2025