उत्तराखंड: गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग पर हाईकोर्ट की रोक
गरुड़,उत्तराखंड: गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग पर हाईकोर्ट की रोक। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ शीटर में गरुड़ गंगा पर बन रहे बहुमंजिला पार्किंग पर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने एक जन हित याचिका दायर कर गरुड़ में 22 करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक लगाने की मांग की।
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बागेश्वर जिले ग्राम पाये तहसील के गरुड़ में सरकारी आदेश 7 जून 2024 के द्वारा 22 करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग निर्माण करने का निर्णय लिया था। यह कार पार्किंग नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के पास गरुड़ गंगा के बीच में बनाया जा रहा है, जिस से न केवल नदी के प्रवाह को रोकने का खतरा बना हुआ है बल्कि भारी बरसात के दिनों के बाढ़ आपदा का खतरा बन गया है।
कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ द्वारा शासनादेश 7 जून 2024 का उलंघन कर गोलू मार्केट में गंगा के किनारे गरुड़ गंगा में बहुमंजिला पार्किंग का कार्य प्रारंभ कर दिए जाने पर इस निर्माण पर रोक लगाने हेतु जन हित याचिका हाई कोर्ट नैनीताल में दाखिल की गयी। जिस पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नागेद्र व न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंड पीठ ने मंगलवार को कारपार्किंग के निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है।
गरुड़ में 22 करोड़ रुपये से बन रहे इस बहुमाजिला पार्किंग निर्माण पर गरुड़ सिविल सोसाइटी की माँग की थी कि इस निर्माण को प्रारंभ करने से पहले शासन द्वारा जारी आदेश 7 जून 2024 की सभी शर्तों का पालन हो। शासनादेश के अनुसार इस पार्किंग को ग्राम पाये में बनना है,न कि गरुड़ मार्केट/गरुड़ गंगा/नगर पंचायत में नदी के बीचों बीच बनाया जा रहा है।
पार्किंग का निर्माण गरुड़ गंगा में एनजीटी के निर्देशों का उलंघन कर भारी भरकम जेसीबी व पोलैंड मशीनों को गरुड़ गंगा में उतारा गया और बीच नदी में पाँच मंजिला कार पार्किंग जिसकी उचाई 15 मीटर है और 96 मीटर लंबी 19 मीटर पार्किंग बनायी जा रही है। इस निर्माण कार्य को नियम विरुद्ध आगे बढ़ने दिया जाएगा तो 22 करोड़ रुपये गरुड़ गंगा में बह कर बर्बाद हो जायेंगे।