आरोपी को 2 साल की कठोर सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना
अवैध अफीम के 12 साल पुराना मामला
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आरोपी को 2 साल की कठोर सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 25 अपे्रल 2014 को पुलिस थाना डांगियावास के तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम अपने पुलिस जाब्ता के साथ वाहन चैकिंग के लिए जा रहे थे तो कोकुंडा गांव के पास पुलिस को देखकर एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठ कर जा रहे हमीरराम ने अपनी जेब से निकालकर अफीम की थैली नीचे फेंक दी। पुलिस ने उस 100 ग्राम अफीम की थैली को बरामद कर मोटरसाइकिल चालक शिवलाल और पीछे बैठे हमीरराम को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
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विशिष्ट न्यायालय एनडी पीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 9 गवाह,29 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त हमीरराम पुत्र लाभूराम जाट निवासी सूरपुरा कला पुलिस थाना कड़वड़,जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ अफ़ीम रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की कठोर सजा व बीस हजार रुपए के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई।
