66 ई-मित्र कियोस्कों का आकस्मिक निरीक्षण

अनियमितताओं पर की गई सख्त कार्रवाई

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),66 ई-मित्र कियोस्कों का आकस्मिक निरीक्षण।जोधपुर जिले में ई-मित्र कियोस्कों के विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों के मद्देनज़र सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जोधपुर द्वारा माह जनवरी 2026 में 66 ई-मित्र धारकों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार संबंधित कियोस्क धारकों पर कार्रवाई की गई।

ऑफलाइन शास्ति के प्रकरण
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,जोधपुर के संयुक्त निदेशक नवीन माथुर ने बताया कि ई-मित्र कियोस्क धारक रमेश लाल (जुडिया,ब्लॉक बालेसर),कैलाश सुथार (भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र,झंवर) तथा रणछोड़ सोलंकी (उपतहसील झंवर) पर रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर ई-मित्र डिकॉय एप के माध्यम से पेनल्टी लगाई गई।

इसी प्रकार भेराराम (बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने,बिलाड़ा) पर आईडी कार्ड नहीं पाए जाने पर पेनल्टी की गई। श्रवण वैष्णव (सार्थक ई-मित्र,सीरवी बस स्टैंड, ब्लॉक बिलाड़ा) के यहां को-ब्रांड बैनर एवं आईडी कार्ड नहीं पाए जाने पर तथा महेन्द्र सिंह (शॉप नं. 3,जीओवी सब हेल्थ के सामने, नाथड़ाउ,चामू) द्वारा कियोस्क का संचालन गाइडलाइन अनुसार नहीं किए जाने पर ई-मित्र डिकॉय एप के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई की गई।

ऑनलाइन शास्ति के प्रकरण
उन्होंने बताया कि ई-मित्र धारक प्रकाश कुमार (राज ई-मित्र एंड स्टेशनरी,न्यू कोहिनूर सिनेमा के पास,बालाजी रोड मसूरिया) को ओवरचार्जिंग के मामले में 7 दिवस के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया। धमेन्द्र सामरिया (डीआरडी हॉल के पीछे,जुबली चेम्बर के पास, कचहरी परिसर) को ओवरचार्जिंग के लिए 7 दिवस के लिए अस्थायी रूप से बंद करते हुए 5 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई।

इसी प्रकार कान्ता (शॉप नं. 31, सरस्वती नगर फर्स्ट फेज,बासनी) को वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर स्थायी रूप से बंद किया गया। कंवरलाल (बालेसर सत्ता) को बिना सूचना निरीक्षण के दौरान कियोस्क बंद पाए जाने एवं गाइडलाइन अनुसार कार्य नहीं करने पर मैनुअली पेनल्टी लगाई गई। दिलीप कुमार खोजा (शिव शंकर ई-मित्र, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र,उदलियावास) पर आईडी कार्ड नहीं पाए जाने पर मैनुअल पेनल्टी की गई।

आमजन से अपील
संयुक्त निदेशक नवीन माथुर ने आमजन से अपील की है कि ई-मित्र से सेवा लेते समय प्रत्येक सेवा की ऑनलाइन पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें तथा रसीद में अंकित राशि के अनुसार ही भुगतान करें। यदि कोई कियोस्क धारक निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करता है या बिल पर अनाधिकृत मोहर/ठप्पा/स्टाम्प/सील लगाता है, तो इसकी शिकायत dlo.doit.jodhpur@rajasthan.gov.in पर ईमेल के माध्यम से या राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज कराएं।

उन्होंने बताया कि शिकायतें सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सूचना केंद्र,हाईकोर्ट रोड,जोधपुर में लिखित रूप से भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। विभाग द्वारा शिकायतों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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