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त्योहारों के मद्देनज़र धारा 144 निषेधाज्ञा आदेश जारी

-5 मार्च सायं 6 बजे से होगी लागू
-संपूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा रहेगी प्रभावी
-24 मार्च या आगामी आदेश तक रहेगी जारी

जोधपुर,त्योहारों के मद्देनज़र जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ऐहतियात के तौर पर 5 मार्च से निषेधाज्ञा लागू होगी। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर विनीत कुमार बंसल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 5 मार्च को सायं 6 बजे से निषेधाज्ञा लागू होगी जो 24 मार्च को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावशील रहेगी।

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निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्र,लाठी आदि धारण कर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा,न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले शस्त्र अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार, नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर,जो कानून एवं शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं,पर लागू नहीं होगा।

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आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र,विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ,घातक रसायनिक पदार्थ,घातक तरल पदार्थ बंद डिब्बों,कांच की बोतलों में लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे। आदेश के अनुसार जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा,न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।

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इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी,अश्लील उत्तेजक हरकतें एवं अश्लील गायन सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों,राहगीरों इत्यादि पर रंग,कीचड़,धूल व पानी या रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नहीं फेंकेगा।

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