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जोधपुर, बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में विचाराधीन अपील में व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को फिल्म अभिनेता सलमान खान ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर करते हुए सलमान खान को राहत दी है। उन्हें वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में सलमान की याचिका पर एक दिन पहले बहस करते हुए अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सीआरपीसी की धारा 437 ए के व्यक्तिगत उपस्थिति संबंधी प्रावधान को असंवैधानिक व प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल बताया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रावधान को व्यापक अर्थों में परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिसमें इलेक्ट्रोनिक माध्यम या वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थिति भी शामिल है। याचिका में याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए वीसी के माध्यम से अपीलीय कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने आज इस याचिका का निस्तारण करते हुए सलमान को वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थिति देने की छूट दे दी। ज्ञात हो कि अप्रेल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे। करीब सत्रह बार वे हाजरी माफी का लाभ ले चुके हैं। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रेल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवी 28 सितम्बर को तथा छठी पेशी 1 दिसम्बर और सात पेशी 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजरी माफी मांगी गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की।

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