मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी की संपत्ति फ्रीज

ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई

जोधपुर,मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी की संपत्ति फ्रीज। मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी के विरूद्ध ग्रामीण पुलिस ने संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व तस्करों पर नकेल कसने के लिये एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत जिला पुलिस द्वारा 11 सितम्बर 2023 को हनुमानराम पुत्र भल्लाराम विश्नोई निवासी चोढ़ा पुलिस थाना कापरड़ा जोधपुर के विरूद्ध मादक पदार्थ तस्करी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पति का अभिग्रहरण करने के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।

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कार्यवाही के तहत मंगलवार को सक्षम अधिकारी और प्रशासक, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पति समपहरण) व एनडीपीएस, दिल्ली द्वारा तस्कर हनुमानराम की तीन सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(2) के तहत फ्रिज करने के आदेश प्रदान कि ए गए।

फ्रीज की गयी सम्पति इस प्रकार है
1- निर्माणाधीन मकान-गांव चौढ़ा थाना कापरड़ा-अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए

2- जोधपुर-बर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 25 सरहद विष्णु की ढाणी में खसरा नम्बर 234/209 में इडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पम्प की जमीन।

3-आईसीआईसी बैक में तस्कर/वान्छित अपराधी का खाता व उसमें जमा राशि।

तस्कर हनुमानराम विश्नोई और उनके परिवार के द्वारा विभिन्न तथ्यों को आयोग के समक्ष पेश किया गया लेकिन तथ्य सारगर्भित व सुसंगत नही होने पर इन तीन सम्पति को फ्रिज करने के आदेश दिए गए।