10 से 15 नवम्बर जोधपुर ग्रामीण में निषेधाज्ञा जारी
जोधपुर ग्रामीण,10 से 15 नवम्बर जोधपुर ग्रामीण में निषेधाज्ञा जारी।आगामी धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) हिमांशु गुप्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक जोधपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है जो 10 नवम्बर को सायं 6 बजे से 15 नवम्बर को सायं 6 बजे तक लागू रहेगी।आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर ग्रामीण जिले में आतिशबाजी सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी तथा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेजधार वाले शस्त्र,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण/प्रदर्शन नहीं करेगा।
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यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिये विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों,सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों (कृपाण),सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल,सिविल पुलिस, होमगार्ड,सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किये गये है,पर लागू नहीं होगा।इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ,विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नही लगायेगा एवं न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे,राह चलते व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण या अत्यधिक आवाज वाले पटाखों कर उपयोग नहीं करेंगे।अग्निवाहक पटाखे जैसे राकेट, चिड़िया,हवाई जहाज,हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो,बस स्टेण्ड, सिनेमा,रेलवे स्टेशन,विद्यालयों,पेट्रोल पम्पों,गैस गोदामों,अस्पतालों,पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधी में नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर भादसं की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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