जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के नुकसान की क्षतिपूर्ति के आदेश
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का फैसला
जोधपुर, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने भारत सरकार के उपक्रम निर्यात ऋण गारंटी निगम को
पोत-लदान (शिपमेंट) पालिसी के तहत विदेश भेजे गये माल पर जोधपुर के हैंडिक्राफ्ट एक्सपोर्टर को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार रातानाडा जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी जेम्स एंड्र्यू न्यूटन आर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि निर्यात ऋण गारंटी निगम से शिपमेंट पालिसी प्राप्त कर अक्टूबर, 2010 में चैक गणराज्य की फर्म ग्लोबल विलेज कंपनी को हैंडीक्राफ्ट सामान एक्सपोर्ट किया था किन्तु उक्त फर्म द्वारा माल की डिलीवरी नहीं ली गई, जिस पर माल वापस मंगवाने व अन्य खर्चों से बचने के लिए उसे कीनिया की एक अन्य फर्म ओड्स एंड एड्स को माल का पुनर्निर्यात करना पड़ा, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा। विपक्षी निगम द्वारा इस संबंध में क्षतिपूर्ति अदा करने से इंकार कर उसका क्लेम नाजायज रूप से खारिज कर दिया गया।
विपक्षी निर्यात गारंटी निगम द्वारा ज़बाब प्रस्तुत कर बताया कि परिवादी द्वारा पूर्व से डिफाल्टर मालिक की उक्त कंपनी को माल सप्लाई किया गया तथा उक्त फर्म के विरुद्ध वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की है। पुनर्नियात से पूर्व विपक्षी निगम से कोई अनुमति भी प्राप्त नहीं की है।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा,सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने अपने निर्णय में परिवादी फर्म द्वारा नुकसान को कम करने के लिए पुनर्निर्यात की कार्यवाही को पूर्णतया उचित ठहराया तथा कहा कि विपक्षी निर्यात ऋण गारंटी निगम का उद्देश्य लघु निर्यातकों के भुगतान की सुरक्षा व हितों की रक्षा करना है। विपक्षी निगम के पास संसाधन उपलब्ध होने से डिफाल्टर विदेशी फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही करने का मुख्य दायित्व भी विपक्षी निगम का है।
आयोग ने क्लेम अस्वीकार किया जाना विपक्षी भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की सेवाओं में कमी मानते हुए परिवादी फर्म को निर्यात व्यापार में हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख 68 हजार रुपए की राशि विपक्षी निगम द्वारा अदा करने का आदेश दिया है।
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