दीपावली पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति
-रात दस से सुबह छह बजे तक पटाखे छोड़ने पर पाबंदी
-जिला कलेक्टर ने जारी की निषेधाज्ञा
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),दीपावली पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर जोधपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोडक़र) में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा के अनुसार दीपावली पर्व पर जोधपुर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी।
रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही,कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार हथियार,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा,न ही उनका प्रदर्शन करेगा। हालांकि,शस्त्र अनुज्ञापत्र से संबंधित औपचारिक कार्यों के लिए थाने में जमा या नवीनीकरण के लिए जाने वाले अनुज्ञाधारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुरूप कृपाण धारण करने की अनुमति होगी।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस,सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना तथा ऐसे राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून-व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं।
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घातक रसायनों व आतिशबाजी पर भी सख्त रोक
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा अवधि में कोई भी व्यक्ति घातक रासायनिक पदार्थ,विस्फोटक या तरल पदार्थ बोतल में लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक भावना भडक़ाने वाले नारे लगाने या लिखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही,राह चलते व्यक्तियों पर अग्निबाण,रॉकेट,चिडिय़ा,हवाई पटाखे,सिटी पटाखे,सूतली बम आदि का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा। इन पटाखों का क्रय-विक्रय,भंडारण एवं उपयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शांत घोषित क्षेत्रों जैसे घास डिपो, बस स्टैंड,सिनेमा हॉल,रेलवे स्टेशन, विद्यालय,पेट्रोल पंप,गैस गोदाम, अस्पताल,पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्रों के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा।
जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि यह आदेश 17 अक्टूबर की शाम छह बजे से लागू होकर 24 अक्टूबर की शाम छह बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।