वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के ऑनलाईन आवेदन 10 जुलाई तक
जोधपुर,वरिष्ठ नागरिको के लिये राज्य सरकार का देवस्थान के माध्यम से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के ऑन लाईन आवेदन 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से शुरू की थी।
देवस्थान विभाग जोधपुर के सहायक आयुक्त जतीन कुमार गांधी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य के कुल 20 हजार वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे जिसमें से देश के चिन्हित तीर्थ स्थानो पर रेल द्वारा 18 हजार एवं देश के बाहर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर काठमाण्डू (नेपाल) की हवाई यात्रा 2 हजार वरिष्ठ नागरिक करेगें।
उन्होंने बताया कि रेल से यात्रा करने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान रामेश्वरम मदुरई,जगन्नाथपुरी,तिरूपति,द्वारका पुरी-सोमनाथ, वैष्णोदेवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी,मथुरा-वृंदावन, उज्जैन-ओंकारेश्वर, गंगासागर (कोलकत्ता), कामाख्या (गुवाहटी), हरिद्वार-ऋऋषिकेश,बिहार शरीफ, सम्मेद शिखर-पावापुरी एवं बैलनकानी चर्च (तमिलनाडु) शामिल हैं।
आवेदक इन तीर्थाे में से वरियता के आधार पर तीन तीर्थ स्थान पर जा सकेंगे।आवेदन के लिए वरिष्ठ नागरिक का जनआधार कार्ड आवश्यक होगा एवं 1 अप्रैल 2022 को आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक यदि उनका जीवन साथी यात्रा नहीं कर रहा है तो अपने साथ एक सहायक ले जा सकेंगे। सहायक की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
सहायक आयुक्त ने बताया कि सहायक का समस्त विवरण ऑन लाईन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदक ऑनलाईन आवेदन अपने घर बैठे कम्प्यूटर पर या ई-मित्र के माध्यम से देवस्थान विभाग की वेबसाईट https:@devasthanrajasthan-gov-in या edvasthan-rajasthan-gov-in पर जाकर कर सकता है।उन्होंने बताया देवस्थान विभाग द्वारा आवेदन भरते समय कोई समस्या आने पर तकनीकि सहायता के लिए 0141- 2923654 एवं प्रशासनिक समस्या पर 0294-2410330 पर सम्पर्क किया जा सकेगा।
देवस्थान विभाग जोधपुर के सहायक आयुक्त जतीन कुमार गांधी ने जोधपुर संभाग के समस्त यात्रा के लिए योग्य वरिष्ठ जन को अधिक से अधिक आवेदन करने का आहवान किया है एवं राज्य सरकार की कोराना काल के बाद पुनः शुरू किये गये यात्रा का लाभ उठाने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई है एवं प्राप्त समस्त आवेदनों पर यात्रा के लिए यात्री का चयन संबंधित जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
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