जोधपुर, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने एक लाख रुपए तक बीमा राशि के लिए 10 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने कॉलेज शिक्षा निदेशालय को इसके आदेश भेज दिए हैं।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के तत्वावधान में विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। इसके तहत प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा किया जाता है। किसी विद्यार्थी की हादसे में मृत्यु/क्षति होने पर पॉलिसी के तहत राशि दी जाती है।

बीते सत्र 2020-21 तक प्रति विद्यार्थी 100 रुपए शुल्क लेकर 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी जारी की गई थी। आदेश में बताया कि राज्य सरकार ने लाख रुपए के बीमा पर 50 के बजाय 10 रुपए प्रीमियम निर्धारित किया है। दो लाख रुपए के बीमाधन पॉलिसी पर प्रति विद्यार्थी 20 रुपए प्रीमियम लिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सभी सम्बद्ध कॉलेज को आदेश भेजने को कहा गया है।

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