जोधपुर, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सभागार, जोधपुर में कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें उपाध्यक्ष इन्द्रराज चौधरी, सुरेशचन्द्र श्रीमाली, सह-अध्यक्ष, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया सहित सह-अध्यक्ष रामप्रसाद सिंगारिया, हरेन्द्र सिंह सिनसिनवार एवं सदस्यगण जगमाल सिंह चौधरी, नवरंग सिंह चौधरी, रणजीत जोशी, सैयद शाहिद हसन, घनश्याम सिंह राठौड, सुशील कुमार शर्मा, संजय शर्मा, चिरंजी लाल सैनी, डाॅ. महेश शर्मा, राजेश पंवार, सुनिल बेनिवाल, योगेन्द्र सिंह शक्तावत, कपिल प्रकाश माथुर एवं बलजिंदर सिंह सांधु उपस्थित थे।
साधारण सभा द्वारा बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के भूतपूर्व सदस्य गोपाल राम शर्मा, अधिवक्ता बयाना जिला भरतपुर के आकस्मिक निधन होने पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजली प्रदान की गई। साधारण सभा ने राज्य सरकार द्वारा बार कौंसिल को भेजे गए राजस्थान एडवोकेट (अपराधों की रोकथाम और संपत्ति के क्षति) विधेयक, 2021 का मसौदा विधेयक पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए, इसमें बिना कोई संशोधन किए इस बिल को सर्व सम्मती से अनुमोदन किया गया तथा राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया कि इसे तुरन्त ही राज्य विधान सभा के आगामी सत्र में रखकर तुरन्त लागू किया जाए।
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साधारण सभा द्वारा उक्त बिल को बनाकर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को भेजे जाने पर राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया गया। साधारण सभा द्वारा बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन से सम्बंधित गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट का अनुमोदन करते हुए उसे बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को भिजवाए जाने हेतु निर्णय लिया गया।
साधारण सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर आज से पिछले पाॅंच वर्षों में न्यायिक अधिकारियों के विरूद्व कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनका क्या निस्तारण किया गया, इसकी सूचना राजस्थान उच्च न्यायालय से मगवाए जाने का निर्णय लिया गया। साधारण सभा द्वारा पिछले कुछ लम्बे समय से अधिवक्ताओं के प्रति न्यायिक अधिकारियों के व्यवहार एवं उनकी कार्यशैली के सम्बंध में गंभीर शिकायतें बार कौंसिल में प्राप्त होने के मामलें में गंभीरता से विचार करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में अध्यक्ष के नेतृत्व में बार कौंसिल आॅफ राजस्थान के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय से शीघ्र मिलेंगे तथा उन्हें इस मामले से अवगत करायेंगे।
साधारण सभा ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा जरूरतमंद मुवक्किलों को फ्रि लिगल ऐड प्रदान करने हेतु एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, जो इस सम्बंध में इस योजना का प्रारूप बनाकर बार कौंसिल आॅफ राजस्थान की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी। इस समिति के गठन करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
साधारण सभा द्वारा मध्यस्थता के मामलों में अधिवक्ताओं/बार कौंसिल के सदस्यों को नियुक्त करने पर विचार करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया जो इस सम्बंध में एक योजना का प्रारूप बनाकर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी। इस समिति के गठन करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
बार कौंसिल के आगामी बजट 2021-2022 का भी अनुमोदन किया गया। एक प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि वह राज्य विधानसभा में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए जाने हेतु उचित निर्णय लें। अधिवक्ताओं के विरूद्व व्यावसायिक दुराचरणों बाबत प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए।
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