जोधपुर: वाहनों में साईलेन्सर नम्बर प्लेट्स में नियमों की अवहेलना पर होगी कार्यवाही

  • पुलिस उपायुक्त ने जारी की निषेधाज्ञा
  • गैराज संचालकों,मैकेनिकों,पेन्टरों को किया पाबन्द

जोधपुर(डीडीन्यूज),जोधपुर: वाहनों में साईलेन्सर नम्बर प्लेट्स में नियमों की अवहेलना पर होगी कार्यवाही।पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात,आयुक्तालय जोधपुर) शैलेन्द्र सिह इन्दौलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर सम्पूर्ण पुलिस आयुक्तालय,जोधपुर क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, जान-माल की सुरक्षा के लिए एवं अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न गैराज संचालकों/मैकेनिकों/पेन्टरों को पाबन्द करने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न मोटर साईकिल गैराज अन्य वाहन गैराज के संचालकों, मैकेनिकों द्वारा पावर बाईक,बुलट इत्यादि मोटर साईकिलों के साइलेन्सर को मोडिफाईड कर तेज आवाज (पटाखे फटने जैसी) निकालने वाले साईलेन्सर नहीं लगाये जायेंगे।

इसी प्रकार समस्त वाहन गैराज के संचालकों/मैकेनिकों द्वारा वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप ही लगाई जायेगी एवं आरसी से बिना वेरिफिकेशन के नम्बर प्लेट्स वाहनों पर नहीं लगाई जायेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि समस्त वाहन गैराज के संचालकों,मैकेनिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की फैन्सी, डिजायनदार,छोटे-बड़े आकार की नम्बर की प्लेट्स नहीं लगाई जायेगी तथा वाहनों की नम्बर प्लेट्स पर नम्बर लेखन करने वाले पेन्टर्स द्वारा वाहन की आरसी के वेरिफिकेशन के बाद ही परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही नम्बर लेखन किया जायेगा।

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कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त,मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया द्वारा जारी आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 11 जून, 2025 से 09 अगस्त,2025 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।