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कूटरचित दस्तावेजों से पट्टा जारी करवाने वाले दोषियों के विरूद्ध जेडीए ने कराई एफआईआर

जोधपुर,जेडीए द्वारा ग्राम चौपासनी खसरा संख्या 176/74 के भूखण्ड संख्या 161 के पट्टा क्रमांक 1959 01/10/2021 दिग्विजय सिंह को जारी पट्टा कूटरचित दस्तावेजों द्वारा जारी होना पाया गया, जिसे 30/11/2021 को राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के नियम 34 के अनुसार निरस्त किया गया। जेडीए द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन, परीक्षण कर कूटरचित दस्तावेज द्वारा पट्टा जारी करवाने वाले सभी दोषीयों के विरूद्ध शुक्रवार 2 दिसम्बर को पुलिस थाना रातानाडा में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई।

उपायुक्त पश्चिम नीरज मिश्र ने बताया कि नरेश कण्डारा ने भारती व विधि छबलानी की ओर से शिकायत प्रस्तुत की कि 01/10/2021 को जारी पट्टा क्रमांक 1959 गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर लिया गया है, जिसे निरस्त किया जाए। उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि शिकायत की जांच आरम्भ करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर भू.रूपान्तरण से उक्त पट्टे की मूल पत्रावली इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 335 दिनांक 23/11/2021 द्वारा मंगवाई गई। मूल पत्रावली के प्रकरण संख्या 1083/1989 की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पृष्ठ संख्या 51 पर अतिरिक्त कलेक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख (प्रकरण संख्या 1083/89 दिनांक 18.10.89) है।

भारती देवी और विधि छबलानी को जारी पट्टा संख्या 1180 दिनांक 10/12/2019 की मूल पत्रावली रिकार्ड शाखा से प्राप्त की गई। प्रकरण संख्या 872/2019 की पत्रावली में प्रार्थी भारती देवी पत्नी मोहनदास, विधि छबलानी पत्नी दिनेश कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत अतिरिक्त कलेक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख (प्रकरण संख्या 1083/89 दिनांक 18.10.89) की फोटो प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली में पट्टा धारक कैलाश चन्द्र द्वारा एक पंजीबद्व बेचाननामा जरिये आम मुख्तयारनामा गोपाल दास माछर पुत्र अमर चन्द माछर द्वारा रवि गटानी पुत्र रमेश चन्द्र गटानी को किया गया जिसकी नोटरी तस्दीक सुदा है। पत्रावली में रवि गटानी द्वारा एक आम मुख्तयारनामा मम्द पुत्र अब्दुल हनाम को दिया गया जिसकी नोटेरी तस्दीक सुदा है। बाद रवि गटानी द्वारा जरिये आम मुख्तयारनामा मम्द पुत्र अब्दुल हनाम द्वारा एक पंजीबद्व बेचाननामा नवीन माथुर, राजेवर राज माथुर को बेचान किया गया।

पत्रावली में एक आम मुख्तयारनामा नवीन माथुर, राजेवर राज माथुर द्वारा लोंगमल मोटवानी पुत्र हरूमल को दिया बाद एक पंजीबद्व बेचाननामा नवीन माथुर, राजेश्वर राज माथुर द्वारा जरिये आम मुख्तयारनामा लोंगमल मोटवानी द्वारा भारती देवी छबलानी पत्नी मोहनदास, विधि छबलानी पत्नी दिनेश कुमार को किया गया। जिसके आधार पर पत्रावली में भारती देवी छबलानी पत्नी मोहनदास, विधि छबलानी पत्नी दिनेश कुमार को जेडीए कार्यालय द्वारा पट्टा विलेख क्रमांक 1180 दिनांक 10/12/2019 को जारी किया गया है। पत्रावली में प्रार्थी भारती देवी छबलानी के प्रार्थना पत्र बाबत मूल पट्टा प्रस्तुत करने एवं मूल पट्टा अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा दिनांक 18/10/1989 को जारी इस दिनांक 26/11/2021 को जेडीए में प्रस्तुत किया गया।

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रकरण संख्या 284/2021 की पत्रावली में एक पट्टा विलेख क्रंमाक 1083/89 की मूल प्रति प्रस्तुत की जो अतिरिक्त कलेक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा जारी है। प्रकरण संख्या 284/2021 की पत्रावली में सलंग्न आम मुख्तयारनामा व वसीयतनामा व बेचान इकरारनामा कैलाश चन्द्र द्वारा देवी सहाय पुत्र गोविन्दचन्द शर्मा दिया गया। पत्रावली में सलंग्न पंजीबद्व बेचाननामा कैलाश चन्द्र द्वारा जरिये आम मुख्तयारनामा देवी सहाय पुत्र गोविन्दचन्द शर्मा द्वारा दिगविजय सिंह चम्पावत पुत्र गंगासिंह को किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण संख्या 284/2021 की पत्रावली में सलंग्न पट्टा विलेख क्रंमाक 1959 दिनांक 01/10/2021 को दिगविजय सिंह चम्पावत पुत्र गंगासिंह को जारी किया गया है। ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 176/74 के भूखण्ड संख्या 161 बाबत कुल दो पट्टा विलेख जारी हुये हैं।

उक्त भूखण्ड संख्या 161 बाबत जो अतिरिक्त कलेक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेखों की अलग-अलग तीनों मूल प्रतियों यथा कृषि भूमि रूपान्तरण विभाग के प्रकरण संख्या 1083/1989 की पत्रावली में उपलब्ध एवं जेडीए में उपलब्ध प्रकरण संख्या 872/2019 की पत्रावली के प्रार्थी भारती देवी पत्नी मोहनदास, विधि छबलानी पत्नी विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत तथा जेडीए में उपलब्ध प्रकरण संख्या 284 /2021 की पत्रावली में एक पट्टा विलेख क्रंमाक 1083/89 की मूल प्रति का हूबहू मिलान नहीं हुआ। मिश्र ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की गई।

जांच में पट्टा क्रमांक 1959 दिनांक 01/10/2021 को दिग्विजय सिंह को जारी पट्टा कूटरचित दस्तावेज द्वारा जारी होना पाया गया। जिससे 30/11/2021 को राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 34 के अनुसार उक्त पट्टा निरस्त किया गया। तथा प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन, परीक्षण कर कूटरचित दस्तावेज द्वारा पट्टा जारी करवाने वाले सभी दोषीयों के विरूद्ध शुक्रवार दिनांक 02/12/2021 को पुलिस थाना रातानाडा में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। उपायुक्त पश्चिम नीरज मिश्र ने बताया कि कार्यालय एवं शिविरों के दौरान कार्य सम्पादित करते समय पर्याप्त सावधानी बरतने के निर्देश आयुक्त द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गए।

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