10 लाख से अधिक ऋण के आवेदकों के साक्षात्कार 18 जनवरी को

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

जोधपुर, राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को अपने स्वयं का नवीन उद्यम स्थापित करने तथा उद्यम विस्तार के लिए प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना‘ के अंतर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र फलौदी में 10 लाख से अधिक ऋण के आवेदकों का 18 जनवरी-2022 को प्रातः 11 बजे साक्षात्कार आयोजित होंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक डॉ अंजुला आसदेव ने बताया कि 10 लाख रूपये से अधिक ऋण के लिए प्राप्त आवेदक निर्धारित समय पर उपस्थित होकर गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष साक्षात्कार देवें ताकि समिति द्वारा घोषित पात्र आवेदकों के ऋणदात्री बैंक शाखा को अग्रेषित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड, भवन फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए 10 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये होगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण, सावधि एवं कार्यशील पूंजी होगा। प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर ब्याज अनुदान 25 लाख तक 8 प्रतिशत, 25 लाख रूपये से 5 करोड़ रूपये तक 6 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। यदि बैंक पर देय ब्याज 8 प्रतिशत या उससे कम है तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।

उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट व खनन संबंधी गतिविधियां, अलाभकारी संस्थाओं जिसमें एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां, शिक्षण संस्थान,कृषि एवं संबंध गतिविधियां (पशुपालन, पक्षीपालन,मत्स्यपालन सहित) मांस, मदिरा व मादक पदार्थो से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, परिवहन वाहन जिसकी अॅान रोड कीमत 10 लाख रूपये अधिक हो पुन चक्रिय न किये जा सकने वाले पॅालिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद एवं गतिविधियों पर प्रतिबंधित रहेगा।

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