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मुआवजा राशि जमा होने पर दावेदारों को राशि का तुरन्त भुगतान करें

मुआवजा राशि जमा होने पर दावेदारों को राशि का तुरन्त भुगतान करें

राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश फरजंद अली ने अपने आदेश में हाईकोर्ट को कहा है कि वह राज्य के सभी मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्देश दें कि मुआवजा राशि जमा होने पर राशि का भुगतान दावेदारों को तुरंत करें और इसके वास्ते प्रक्रिया तय करने की कार्रवाई की जाए।उन्होंने हाईकोर्ट अधिवक्ता को निर्देश दिया कि इस बाबत जारी दिशा निर्देश से आगामी पेशी 27 सितम्बर तक इस न्यायालय को अवगत कराएं।

जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा की जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता रणजीत जोशी और अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर महानगर में जमा अवार्ड राशि का भुगतान 8 से 10 माह की देरी से किया जा रहा था,जिससे अधिकरण की बैंक में 8 करोड़ रुपए से अधिक राशि ऐसे ही रखी हुई थी।

उन्होंने कहा कि गत 7 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जब इस बाबत आदेश दिया कि किस वजह से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है,उसका समुचित कारण बताते हुए तालिका पेश की जाए। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद जोधपुर में 44 दावा पत्रावलियों में भुगतान किया गया।

उन्होंने कहा कि जोधपुर श्रम न्यायालय को जोधपुर महानगर अधिकरण से तीन सालों के 750 प्रकरण हस्तांतरित करने के बावजूद अभी तक वहां लेखाधिकारी और स्टेनोग्राफर नहीं लगाया गया है। हाईकोर्ट सभी मोटर अधिकरण को निर्देश दें कि मुआवजा राशि वितरण में अविलंब कार्रवाई करें।

दो दावों में भुगतान तकनीकि कारण से नहीं हुआ

हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य ने कहा कि हाईकोर्ट निर्देश के बाद अब दो ही दावों में भुगतान किया जाना तकनीकी कारण से संभव नहीं हो पाया है और बाकी दावों में मुआवजा राशि वितरण कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि दावा अधिकरणों में 25 लेखाधिकारियों की नियुक्ति गत 26 जुलाई को कर दी गई है। इस पर खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश फरजंद अली ने कहा कि इस न्यायालय की राय है कि हाईकोर्ट राज्य की सभी मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्देश दें कि मुआवजा राशि जमा होने पर राशि का वितरण बिना किसी देरी के किया जाए और इसके वास्ते प्रक्रिया निर्धारित करने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को इस बाबत समुचित दिशा निर्देश और जमा मुआवजा राशि को त्वरित वितरण करने की सभी प्रक्रिया बाबत आगामी तारीख 27 सितम्बर तक अवगत कराए जाने का निर्देश दिया।

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