खनन, इंडस्ट्रीज एवं व्यावसायिक उपयोग रोक को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई
जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय में भारत-पाक सीमा के सटे दस किलोमीटर क्षेत्र में खनन, इंडस्ट्रीज व व्यावसायिक उपयोग लेने पर रोक लगाने को लेकर सुनवाई हुई। यहां बफर जोन बनाने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील पॉलिसी मैटर है। इस मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं रहेगा।
सीमा जन कल्याण समिति की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि भारत-पाक सीमा से सटा दस किलोमीटर का क्षेत्र बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी तरह की खनन व औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इस क्षेत्र का उपयोग व्यावसायिक तौर पर भी नहीं किया जाना चाहिये। याचिका में कहा गया कि बॉर्डर पर इंटेलीजेंस के लिए स्थापित चौकियों को भी हटा दिया गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि सीमा चौकियों को हटाने या इन्हें बरकरार रखने का फैसला जिम्मेदार लोगों ने सोच-समझ कर किया होगा। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने देश व लोगों को किस तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भी पॉलिसी मैटर है।
बार्डर क्षेत्र में खनन गंभीर मसला
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि बॉर्डर क्षेत्र में खनन बहुत गंभीर मसला है, इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खनन की अनुमति देने का मसला राज्य सरकार से जुड़ा है। इस बारे में केन्द्र सरकार भी नहीं चाहती है कि संवेदनशील क्षेत्र में खनन कार्य किया जाए। ऐसे में इन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
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