रेप केस में मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल को मिली राहत

जोधपुर,मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। मकराना से बीजेपी के पूर्व विधायक भवरलाल राजपुरोहित को 20 साल पुराने रेप मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही इन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मकराना एडीजे कोर्ट के इस आदेश पर भवरलाल हाईकोर्ट पहुंचे। जहां आज हाईकोर्ट जस्टिस फऱजंद अली ने मामले की सुनवाई के बाद भंवर लाल राज पुरोहित की जमानत मंजूर की व सजा को सस्पेंड किया गया।

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अधि वक्ताओं की हड़ताल के चलते वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए इस पर भंवर लाल राजपुरोहित की ओर से उनके पौत्र दीपेंद्र सिंह राजपुरोहित और पौत्री दामाद मधुसूदन सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। दोनों ने हाईकोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि पीडि़ता ने 7 महीने बाद मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जांच की गई थी। फिर पुलिस ने एफआर लगाई थी। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। सुनवाई के दौरान पीडि़ता व उसकी मां भी मौजूद थी। दोनों ओर से तर्क सुनने के बाद जस्टिस फऱजंद अली ने फैसला सुनाया। जमानत मिलने के बाद भंवरलाल राजपुरोहित के पुत्र और पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था और हमने हमेशा न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया है। हमें पूरा विश्वास था कि आखिर में सत्य की जीत होगी और आज हमें न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के राजनीतिक संघर्ष को धूमिल करने के लिए यह साजिश रची गई थी। इस अवसर पर गजेंद्र बोथरा, महिपाल राजपुरोहित सहित कई समर्थकों ने खुशी का इजहार किया है।

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मामला 2002 का है:-
सनद रहे कि मामला वर्ष 2002 का है। उस समय एक महिला ने भंवरलाल राजपुरोहित के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। विधायक भंवर लाल राज पुरोहित को रेप के 20 साल पुराने मामले में मकराना एडीजे कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह राशि पीडि़ता को दी जानी थी। इस दौरान 86 वर्ष के पूर्व विधायक भी व्हीलचेयर पर कोर्ट में मौजूद थे। मकराना एडीजे कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया था और मेडिकल करवाने के बाद परबतसर जेल में भेजा गया। 1 मई 2002 को बलात्कार का केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, इस पर कोर्ट में इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज करवाया गया था। वारदात के वक्त पूर्व विधायक की उम्र 66 साल और महिला की उम 22 वर्ष थी। अब भंवरलाल 86 साल के हो चुके हैं, जबकि पीडि़ता की उम्र 43 साल हो चुकी है। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि 29 अप्रैल 2002 को वह दोपहर करीब 3 बजे भंवर लाल के कुंए पर गई थी। वहां भवरलाल ने उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ रेप किया। उस समय भंवर लाल की पत्नी घर पर नहीं थी।

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