कफ्यू में विद्यालय की परीक्षाओं में शामिल होने वाले वि़द्यार्थियों,शिक्षकों एवं परीक्षा स्टॅाफ को छूट
जोधपुर, शहर में परशुराम जयंती, रमज़ान ईद एवं अक्षय तृतीया त्योहारों के आयोजनों के दौरान बनी साम्प्रदायिक संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनज़र पुलिस आयुक्तालय ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा में अांशिक संशोधित आदेश जारी किया है।
पुलिस उपायुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय एवं यातायात राजकुमार चौधरी द्वारा जारी संशोधित आदेश में कफ्यू में विभिन्न विद्यालय की परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले वि़द्यार्थियों, शिक्षकों एवं परीक्षा कार्य में लगे स्टॅाफ को आने-जाने की छूट होगी।
चिकित्सकीय आपातकाल,चिकित्सा सेवा से संबंधित कर्मी, बैंककर्मी, न्यायिक सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार व मीडियाकर्मियों द्वारा परिचय पत्र या दस्तावेज दिखाने पर अनुमति होगी। विशेष परिस्थितियों में अति आवश्यक होने पर कफ्यू में निकलने के लिए संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त अनुमति प्रदान कर सकेंगे तथा शेष आदेश यथावत रहेगे।
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