कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जोधपुर,(डीडीन्यूज)।कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। पुलिस आयुक्त राजेन्द्र सिंह ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

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आदेश के तहत के तहत आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन एवं किसी प्रकार के लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग नहीं करेंगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

पुलिस आयुक्त राजेन्द्र सिंह ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन व प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 जनवरी से लागू होकर 27 जनवरी तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

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