जमानती को तीन माह का कारावास

जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक

जोधपुरजमानती, जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा मनीष कोठारी एवं शशि कोठारी को जमानती दलपत सिंह सांखला की संपत्ति रहन रखकर 25 फरवरी 09 को दस लाख का मोरगेज ऋण बैंक की जालोरी गेट शाखा से दिया गया था। प्रार्थी द्वारा बैंक की राशि जमा नहीं करवाए जाने पर राज. सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 99- 100 के तहत कार्यवाही की गई थी। उक्त अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही को रूकवाने के लिए 50 हजार का चेक बैँक द्वारा प्रदान किया गया।

जो भुगतान प्राप्ति के लिए भेजने पर अनादरित हो गया। जिसका वाद वर्ष 2010 में किया गया। पुन: अधिनियम अन्तर्गत आगामी कार्यवाही बैंक के विक्रय अधिकारी/वसूली अधिकारी शक्तिसिंह भाटी ने बैंक की ओर से उक्त वाद में पैरवी की। परिवाद में बयान इत्यादि जालोरी गेट शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कैलाशचंद्र मीणा द्वारा दिए गए और महेश खयानी पैनल अधिवक्ता थे। इन्होंने बैंक की ओर से मजबूत पैरवी किए जाने के कारण 11 वर्ष के पश्चात वाद संख्या 11303/2014 दलपत सिंह सांखला को उक्त वाद मे तीन माह का कारावास के साथ बतौर प्रतिकर 90 हजार रूपए जुर्माना बैंक में जमा करवाने के आदेश न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या -1 जोधपुर महानगर डॉ. अजय कुमार विश्रोई द्वारा आज दण्डादेश सुनाया गया। जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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