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आयुक्तालय में 3 से 5 जून तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

  • लोकसभा आम चुनाव-2024
  • पुलिस उपायुक्त ने जारी किया आदेश

जोधपुर,आयुक्तालय में 3 से 5 जून तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा। पुलिस उपायुक्त शरद चौधरी ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र,निष्पक्ष,सुव्यवस्थित सम्पन्न करवाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड संहिता 1973 की धारा 144के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 3 से 5 जून तक निषेधाज्ञा लागू की है।

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पुलिस उपायुक्त चौधरी ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ,रासायनिक पदार्थ,आग्नेय अस्त्र-शस्त्र,जैसे-रिवॉल्वर,पिस्टल, बंदूक,एमएल गन,बीएल गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी,तलवार,भाला,कृपाण,चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो इत्यादि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी इत्यादि को सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।

चौधरी ने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस बल,राजस्थान सिविल पुलिस,चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल होमगार्ड एवं मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों,कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग, वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है,लाठी एवं बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगें। यह आदेश राष्ट्रीय रायफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है,उन पर लागू नहीं होगा।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा,न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा,न ही कोई भाषण और उद्बोधन देगा,न ही ऐसे ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार- प्रसार करेगा अथवा करवायेगा।

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आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक,ट्विटर/एक्स,वाट्स एप, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा,न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नही करेगा और न ही इस के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

चौधरी ने बताया कि आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस उपायुक्त एवं अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सभा,जुलूस, धरना,रैली इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा। इसी प्रकार मतगणना के दौरान अथवा पश्चात किसी प्रकार के विजयी जुलूस एवं रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।परंतु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह,शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा /करवाएगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना लाउड स्पीकर,एम्प्लीफायर,रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल द्वारा किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरिजाघर या अन्य धार्मिक स्थान का सभा के लिये मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन,वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा आदेश 3 जून से 5 जून तक प्रभावी रहेगा तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

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