सलमान हिरण शिकार प्रकरण में थोथी व गैरकानूनी मिडियाबाजी से बचें-भवाद
जोधपुर,बिश्नोई टाइगर्स वन्य एवं पर्यावरण संस्थान बिश्नोई टाईगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हिरण शिकार प्रकरण में मुकदमा राजस्थान सरकार व सलमान वगैरह के मध्य लड़ा जा रहा है। उन्होंने बिश्नोई समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे सलमान हिरण शिकार प्रकरण में थोथी व गैरकानूनी मिडियाबाजी से बचें।
यह भी पढ़ें – स्कूल में हुई नकबजनी का खुलासा, दो शातिर पकड़े
उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रथम अनुसूची में वन्यजीव अपराध संबंधी जैसे चिंकारा,काला हिरण या टाईगर इत्यादि शिकार प्रकरणों में मुकदमा राज्य सरकार की ओर से लड़ा जाता है। सेलिब्रिटी के चक्कर में वन्यजीव शिकार जैसे संवेदनशील मुकदमों को लेकर जोधपुर के कुछ मिडियाकर्मी तर्कहीन गैरकानूनी प्रश्नों से झूठी व थौथी टीआरपी लेने का दुस्साहस कर रहे हैं।
उन्होंने सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि न्यायिक जगत में कानूनी परिभाषा के चलते उक्त चिंकारा व कृष्ण मृग हिरण शिकार प्रकरण में सामाजिक दंड,चुग्गा या माफी जैसी शब्दावली का प्रयोग गैर कानूनी व औचित्यहीन है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सटीक जानकारी के अभाव में इस तरह के बयानों से पर्यावरण प्रेमी हास्य के पात्र बनते जा रहे हैं।
दूरदृष्टि न्यूज़ की एप्लीकेशन यहाँ से इनस्टॉल कीजिए – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews