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प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को

जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के लिए कुल 2 लाख 62 हजार 243 प्रकरण चिह्नित

जोधपुर,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सेशन न्यायाधीश चन्द्रशेखर शर्मा के निर्देशन में वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 फरवरी को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर महानगर के सचिव सुरेन्द्र सिंह सांदू ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में शनिवार को होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये शुक्रवार तक न्यायालयों में राजीनामा योग्य लम्बित लगभग 29 हजार 248 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में 2 लाख 32 हजार 995 प्रकरणों को चिह्नित किया गया है। जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के लिए कुल 2 लाख 62 हजार 243 प्रकरणों को चिह्नित किया गया है।

उन्होंने बताया कि चिह्नित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण के लिए कुल 10 बैंचों का गठन किया गया है, जिनमें 08 बैंच न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए गठित की गई हैं। राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 01 बैंच का गठन किया गया है एवं स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई के लिए 01 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया है।

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उन्होंने बताया कि जिनमें राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण,धन वसूली के प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण,श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली,पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा),पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर),भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण,सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा),सभी प्रकार के राजस्व मामले,पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद,बैंक के विवाद,गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद,परिवहन सम्बन्धी विवाद,स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि)के विवाद,रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद,रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद, आयकर सम्बन्धी विवाद,अन्य कर सम्बन्धी विवाद,उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद,सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा,सुखाधिकार,निषेधाज्ञा, घोषणा,क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे),अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/ मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं आदि मामलें शामिल हैं।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जिनके भी प्रकरण इस विषयों से संबंधित हैं,वे शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के मध्य अपने प्रकरण लोक अदालत की भावना तथा आपसी समझाईश के माध्यम से निस्तारित करवा सकते हैं ताकि न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों से बचा जा सके और अदालतों की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मूल भावना का प्रचार-प्रसार अधिकाधिक हो सके।

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