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व्यवसायिक कार्यों में घरेलू गैस सिलैण्डरों का उपयोग गैरकानूनी

रसद विभाग की चेतावनी

जोधपुर,जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने व्यवसायिक कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने वालों को चेतावनी जारी की है और कहा कि व्यवसायिक कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में लगातार विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने गैस एजेंसियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बिना बिल के किसी को भी व्यवसायिक सिलेण्डर न दें।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी है कि गैस एजेंसी से प्राप्त किये गए व्यवसायिक सिलेण्डर का कनेक्शन, डायरी या एजेन्सी का बिल पास में होना अनिवार्य है। बिना कनेक्शन या बिल के मौके पर व्यवसायिक सिलेण्डर पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रसद विभाग करेगा कार्रवाई

सामाजिक अनुष्ठान, वैवाहिक कार्यक्रमों में और मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट में गैस सिलेण्डरों का उपयोग नियमानुसार किया जाना चाहिए अन्यथा रसद विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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