Doordrishti News Logo

महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

जोधपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 मार्च तक महिलाओं एवं बालिकाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार 7 मार्च को बावड़ी तहसील स्थित पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला की सचिव पूर्णिमा गौड़ ने बताया कि शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधियिम, 2005, दहेज प्रतिशेध अधिनियम,1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आदि कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक वैश्विक दिवस है, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर समर्पित है। कोई भी महिला आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित नही रहे इसी भावना के अनुरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधियिम,1987 को अधिनियमित किया गया। शिविर में उन्होंने 12 मार्च को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी।

सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित प्रकरणों, विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी राजीनामा के द्वारा शीघ्र निस्तारण किया जाता है। इसके लिए आमजन स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जाकर अपना प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकते हैं एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित न्यायालय में जाकर आपसी राजीनामे के द्वारा अपने वाद का निस्तारण करवा सकते हैं।

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन डाउनलोड करें – http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews

Related posts: