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नवोदय विद्यालय तिलवासनी परिसर माइक्रों कंटेन्मेंट जोन घोषित

जोधपुर, जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह के निर्देशों की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर दूदाराम ने आदेश जारी कर नवोदय विद्यालय तिलवासी में कोरोना पॅाजिटिव केस पाये जाने के कारण नवोदय विद्यालय तिलवासनी परिसर को माईक्रो कंटेन्मेंट जोन क्षेत्र घोषित कर प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
आदेश के तहत प्रतिषि़द्ध क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रूप से नवोदय विद्यालय में निवास स्थान पर होम क्वारेंटाइन रहेंगे तथा क्षेत्र का कोई भी निवासी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा।

अत्यावश्यक सेवा के लिए क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने के लिए अनुमत होंगे, परन्तु वो पूर्ण सोशियल डिस्टेसिंग व डिसइन्फेक्शन का ध्यान रखेंगे। परन्तु इसकी अनुमति अपरिहार्य होने पर ही दी जाएगी। केवल प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेन्स व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश व निकासी के समस्त रास्ते को बेरिकेटिंग के माध्यम से ब्लॅाक कर प्रवेश-निकासी के लिए केवल एक रास्ता खुला रहेगा जिस पर पुलिस चैक पोस्ट स्थापित कर आने वाले समस्त अनुमत व्यक्तियों का रजिस्टर में रिकार्ड संधारण किया जायेगा। डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं कार्मिक द्वारा पूर्णतया शटडाउन की पालना सख्ती से करवाई जायेगी। प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माईक्रो कन्टेनमेंट जोन को शत प्रतिशत डिसइन्फेक्शन, सेनेटाईजेशन करने के लिए पंचायती राज, चिकित्सा विभाग सोडियम हाइपोक्लोराईड का छिड़काव व प्रत्येक स्थान में सोडियम हाईपोक्लोराईड लिक्विड से पौंछा लगवाने की कार्यवाही अविलम्ब करेंगे।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माइक्रो कंटेनमेंट जोन के समस्त निवासियों की चिकित्सा विभाग टीमें बनाकर स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए क्षेत्र को कलस्टर जोन में बांटकर मेडिकल टीम व एक पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त कर क्षेत्र के समस्त निवासियों की सतत निगरानी व स्वास्थ्य परीक्षण कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने, कोरोना पॅाजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आये समस्त व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण व सेम्पल लेने की कार्यवाही सुनिश्चित करने, संपर्क में आये समस्त व्यक्तियों को आगामी आदेश तक होम क्वारेंटाइन के लिए पाबंद करने, किसी भी तरह का लक्षण नजर आने पर तुरंत प्रभाव से आईसोलेशन सेन्टर में भर्ती करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेश के तहत प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में खाद्यान्न,राशन, दूध, सब्जी व अन्य अति आवश्यक वस्तुओं की पंचायती राज विभाग,रसद विभाग द्वारा डोर टू डोर सप्लाई सुनिश्चित की जायगी। चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना बचाव व राहत कार्य में लगे समस्त अधिकारी, कार्मिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने तथा आवश्यकतानुसार मास्क,सेनेटाईजर उपलब्ध करवाने तथा कोरोना बचाव राहत कार्य में लगे समस्त वाहनो की नियमित डिसइन्फेक्शन, सेनेटाईजे- शन करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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