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हाईकोर्ट के आदेश ताक पर: शहर में वेडिंग जोन विकसित करने के आदेश, धरातल पर नहीं आए

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सात साल पहले शहर में वैंडिंग जोन विकसित करने के आदेश दिए थे। यहां सरदार मार्केट गिरदीकोट के फुटपाथ से हटाए छोटे व्यापारियों को यहां शिफ्ट करना था। लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार इन वर्षों में व्यापारियों की परेशानियों को दूर नहीं कर पाया। ऐसे में सरदार मार्केट गिरदीकोट के वर्षों से फुटपाथ पर व्यापार करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

निगम की याचिका को निरस्त किया था

सरदार मार्केट गिरदीकोट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद सोलंकी ने बताया कि हाईकोर्ट ने सात साल पहले यह आदेश देकर निगम की याचिका निरस्त की थी कि शहर में वैंडिंग जोन विकसित किया जाएगा और प्रत्येक वैंडर को 6 गुणा 8 की जगह देकर पानी, बिजली व स्थाई शेड उपलब्ध करवाएगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि वैंडिंग जोन ऐसी जगह बनवाए जाए जो व्यवसाय के लिए उचित हो।

कार्रवाई साइन बोर्ड से सीमित रही

निगम द्वारा चिह्नित 9 जगह वैंडिंग जोन 7 वर्षों बाद भी विकसित नहीं किए गए हैं। निगम पुराना स्टेडियम, एम्स रोड, रातानाडा सब्जी मंडी, जेडीए चौराहा,आईटीआई के समीप, काजरी रोड सहित 9 वैंडिंग जोन के प्लान को सरकार की मंजूरी के बावजूद भी विकसित नहीं कर पाया। निगम की कार्रवाई मात्र वैंडिंग जोन के साइनबोर्ड लगाने तक ही सिमट गई। घंटाघर के लगभग 300 वैंडर व उनके परिवारजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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