एनडीपीएस के 13 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),एनडीपीएस के 13 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक और अफीम के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 2-2 वर्षों का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) गोविन्द जोशी ने बताया कि 8 मई 2013 को मंडोर के तत्कालीन थानाधिकारी कमलसिंह ने मंडोर तिराहे स्थित गोपाल चौधरी की होटल के आगे बैठे मदेरणा कॉलोनी निवासी अशोक देवड़ा पुत्र हरिराम से 17 ग्राम स्मैक और गंगाणी निवासी नोरतराम पुत्र मंगलाराम आचार्य से 33 ग्राम अफीम बरामद कर उनको गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 8 गवाह, 29 दस्तावेजी साक्ष्य और 7 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त अशोक देवड़ा और नोरतराम आचार्य को अवैध मादक पदार्थ स्मैक और अफीम रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 2-2 वर्षों का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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