भूखंडों के पंजीयन में नए नियम के खिलाफ हड़ताल जारी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),भूखंडों के पंजीयन में नए नियम के खिलाफ हड़ताल जारी। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेटस एसोसियेशन, जोधपुर के पदाधिकारियो की आवश्यक बैठक अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने बताया कि पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा पंजीयन विभाग में भूखण्डों की रजिस्ट्री (पंजियन)व अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय,दस्तावेजों के साथ पेश पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्रर्ड करने की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है इसके अतिरिक्त पूर्व में गैर रूपान्तर भूमि का पंजियन हो रहा था लेकिन उक्त संशोधन में गैर रूपान्तर भूमि का पंजियन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया हैं।
सरकार का यह आदेश बिना किसी सार्वजनिक पूर्व सूचना,जानकारी व बगैर पर्याप्त समय दिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस संशोधन को लागू करने से न केवल पंजीयन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ है,बल्कि यह आम नागरिकों और दस्तावेजों की तैयारी करने वाले अधिवक्ताओ के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।
उक्त संशोधन को तुंरत लागु किये जाने के विरोध में आज दूसरे दिन अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप रजिस्ट्री विभाग के कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल को जारी रखी गई एवं अधिवक्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर के मार्फत महानिरीक्षक,पंजियन एवं मुद्राक,राजस्थान सरकार,अजमेर एवं उप महानिरीक्षक,पंजियन एवं मुद्राक,राजस्थान सरकार,जोधपुर को प्रेतिवेदन प्रेषित कर मांग गई है कि जनहित,राजस्व हित और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु पंजियन पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करने सहित अन्य संशोधनों की अनिवार्यता वाले इस संशोधन को तत्काल लागू करने के बजाय, संबंधित आदेश में कम से कम छह (6) माह का समय दिया जाए ताकि आम जनता और अधिवक्ता नए नियमों एवं संशोधनों के अनुरूप तैयारी कर सके।
बैठक में अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया,उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दाधीच, महासचिव शिवलाल बरवड, सहसचिव विजेन्द्र पुरी,पुस्तकालय सचिव कांता राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष विमल कुमार माहेश्वरी, करणसिंह राजपुरोहित,सुरेन्द्रसिंह गागुडा सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।
